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एमपी सतना कोर्ट ने एटीएम ब्लास्ट कर लाखों रुपए पार करने वाले 5 आरोपियों को भेजा जेल
एटीएम ब्लास्ट कर पांच आरोपियों द्वारा लाखों रुपए पार कर दिए गए थे। इन आरोपियों को एमपी सतना की अदालत ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ फखरुद्दीन ने पक्ष रखा। आरोप साबित पाए जाने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एके द्विवेदी ने आरोपियों को सजा व जुर्माना से दंडित किया।
9 लाख 60 हजार रुपए कर दिए थे पार
आरोपियों द्वारा एटीएम में ब्लास्ट कर उसमें रखे 9 लाख 60 हजार रुपए पार कर दिए गए थे। अभियोजन के अनुसार बिरसिंहपुर में 30 जनवरी 2021 की रात तकरीबन 2 से 4 बजे के बीच आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। जिसकी लिखित रिपोर्ट हिताची पेमेंट सर्विस के कर्मचारी रजनीश पाण्डेय द्वारा सभापुर थाना में दर्ज कराई गई थी। जिस पर पुलिस ने भादंवि की धारा 457, 380, 427, 120बी, 411, 34 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4, 5 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसानी अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रकरण दर्ज किया था।
ये आरोपी भेजे गए जेल
रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के बाद सभापुर थाना पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की। विवेचना के पश्चात आरोप पत्र पुलिस ने अदालत के समक्ष पेश किया। जिस पर अदालत ने आरोप साबित पाए जाने पर सुशीला पत्नी मनीष कुशवाहा को 3 साल की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना, मनीष कुशवाहा पिता बुद्धसेन कुशवाहा को 3 साल के कारावास व 34 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। सतना कोर्ट ने इसी मामले में न्यायिक कर्मचारी बबलू साहू पिता हरिप्रसाद साहू को 3 साल का कारावास व 31 हजार जुर्माना, रामभगत शुक्ला पिता रोहणी प्रसाद शुक्ला निवासी सेमरिया को 3 वर्ष की कैद के साथ 5 हजार रुपए जुर्माना, पुष्पेन्द्र कुशवाहा पिता नत्थूलाल कुशवाहा निवासी कोलगवां उतैली को 3 साल की कैद के साथ 31 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।