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एमपी के सतना में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला कर छात्रा से गलत काम करने वाले शिक्षक को न्यायालय ने दी 10 साल की सजा
MP Satna News: कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ खिला कर छात्रा से गलत काम करने के आरोपी शिक्षक को न्यायालय द्वारा 10 की सजा और 11 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। शासन की ओर से पैरवी एजीपी राजेश मिश्रा ने की।
बताया गया है कि शासकीय माध्यमिक शाला कचलोहा में पदस्थ वर्ग के दो शिक्षक मो. शाबिर पुत्र मो. गफ्फार निवासी बेहनान मोहल्ला नागौद सतना सात वर्ष पूर्व जब वह कक्षा 12वीं की छात्रा थी तो आरोपी शिक्षक के यहां ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी। एक दिन शिक्षक ने कोचिंग की सफाई करने को कहा। कोचिंग की छुट्टी हो जाने पर वह क्लास की सफाई करने लगी। इसी दरमियान शिक्षक ने उसे कोल्ड ड्रिंक लाकर दिया। जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। होश में आने पर उसे पता चला कि शिक्षक ने उसके साथ गलत काम किया है। विरोध करने पर आरोपी शिक्षक ने किसी को बताने पर परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पिछले सात साल से उसके साथ गलत काम करता आ रहा है।
दोस्तों के पास जाने का दबाव
पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया था कि आरोपी शिक्षक ने उसे धमकी देते हुए दोस्तों के पास भेजना चाहा। जिसके बाद पीड़िता ने घटना के संबंध में अपनी मां और बहन को जानकारी दी। परिवार के सदस्यों को जब घटना का पता चला तो उन्होने थाने में शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया। साल साल के लंबे अंतराल के बाद अपर सत्र न्यायाधीश नागौद नवनीत वालिया ने शिक्षक को दोषी मानते हुए दण्डित किया।
Ankit Pandey | रीवा रियासत
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