सतना

SATNA NEWS: टोल प्लाजा में बदसलूकी से कुपित पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष धरने पर बैठे

Saroj Tiwari
5 Dec 2021 4:22 PM IST
former Deputy Speaker of Vidhan Sabha enraged by misbehavior in Tola Plaza sat on dharna
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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सतना (Satna) में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष धरने पर बैठे

सतना (Satna) सड़क निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा वसूली के लिये स्थापित टोल नाकों में गुंडई और बदवसूली आम बात हो गई है। इसका शिकार पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार सिंह (Former Deputy Speaker Rajendra Kumar Singh) भी हो गये। रीवा-सतना मार्ग (Rewa-Satna) पर स्थित टोल प्लाजा के कर्मचारियों के व्यवहार से नाराज पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष टोल प्लाजा में धरने पर बैठ गये। जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया और हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। इसकी जानकारी लगते ही अमरपाटन पुलिस मौके पर पहुंच गई और समझासइ देकर मामला शांत कराया गया।

बताया गया है कि बीते शुक्रवार की रात पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डा. राजेन्द्र कुमार सिंह मुकुंदपुर स्थित जमुना टोला में कांग्रेस के आईटी सेल कार्यकर्ता अमित सिंह बघेल के यहां आयोजित तिलकोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। जहां से वापस अमरपाटन जा रहे थे।

सतना-रीवा रोड पर स्थित टोल बैरियर के पास पहुंचे जहां वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी। इसी कतार में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष का वाहन फंस गया। कुछ देर रुकने के बाद भी जब मार्ग क्लीयर नहीं हुआ तो विस उपाध्यक्ष का सुरक्षा प्रहरी आगे बढ़ा और समस्या जानने की कोशिश की। पता चला कि फास्ट टैग काम नहीं कर रहा है। इसी बीच कुछ की बहस टोल नाका कर्मचारियों से शुरू हो गई।

इस दौरान पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष के सुरक्षा प्रहरी ने रोड क्लीयर करने की बात कही तो टोल नाका के कर्मचारी ने बदसलूकी करने लगा। मामला बिगड़ता देख पूर्व विस उपाध्यक्ष के साथ मौजूद पंचायती राज संगठन अध्यक्ष अरुण कुमार प्रजापति भी वाहन से नीचे उतरकर पहुंचे। जहां टोल नाका के भीतर बैठी युवती ने सायरन बजा दिया। सायरन बजते ही गुंडे पहंुच गये और अरुण प्रजापति से मारपीट शुरू कर दी।

मारपीट में सुरक्षा प्रहरी राकेश और अरुण को चोटे पहुंची है। मामले की जानकारी लगते ही अमरपाटन थाना पुलिस ने इस मामले में सुरक्षा प्रहरी राकेश परिहार की शिकायत पर आरोपित त्योंधरी निवासी सुधीर सिंहए टोल प्लाजा कर्मचारी आरती उइके व एक अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 353 ए 332 ए 294 ए 506 व 34 के तहत मामला कायम किया है।

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