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सतना: सर्राफा व्यापारी के साथ लूट और हत्या में शामिल आरोपी को न्यायालय ने दी उम्रकैद
सतना- जिले के नागौद कस्बे में सर्राफा व्यापारी के साथ लूट और हत्या में शामिल आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि न्यायालय ने दो आरोपियों को उम्रकैद और एक आरोपी को तीन साल की सजा से दण्डित किया है।
क्या है मामला
बताया गया है कि तीन वर्ष पूर्व 2019 में आरोपियों ने राता लगभग 12 बजे सर्राफा व्यापारी सुधीर अग्रवाल पर जानलेवा हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। सर्राफा व्यापारी की हत्या करने के बाद आरोपी उसके पास मौजूद मोबाइल, अंगूठी, सोने की चेन और नगदी अपने साथ लूट ले गए थे। जिस वक्त आरोपियों ने सर्राफा व्यापारी पर हमला किया वह ढाबा से खाना खाकर अपने घर जा रहा था।
कैसे पकड़ में आए आरोपी
सर्राफा व्यापारी की हत्या के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 394, 302, 201, 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने आरोपी द्वारा लूटे गए सर्राफा व्यवसायी की मोबाइल लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर दिया। उल्लेखनीय है कि आरोपी, सर्राफा व्यवसायी का मोबाइल भी अपने साथ ले गए थे। जिसे ट्रेस करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। तीन साल तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा से दण्डित किया।
ये हैं दोषी
न्यायालय द्वारा सर्राफा व्यापारी की हत्या में शामिल जिन आरोपियों को सजा दी है उसमें खूबचन्द्र यादव पुत्र रामप्रवेश यादव 20 वर्ष निवासी बारा पत्थर और कुंवर उर्फ आदित्य देव सिंह बघेल 22 वर्ष निवासी बैकुंण्ठपुर शामिल है। इन दोनों आरोपियों को न्यायालय ने 5-5 हजार और उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसी प्रकार एक अन्य आरोपी गांधी उर्फ करण यादव को आईपीसी की धारा 201 का दोषी मानते हुए तीन साल की सजा से दण्डित किया है।