सतना

SATNA: घूसखोर पटवारी को कारावास, अर्थदंड की भी सजा

Rewa MP News
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पटवारी विजयकांत नामदेव को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 का अर्थदंड

सतना (Satna) घूसखोर पटवारी विजयकांत नामदेव को सतना (Satna) की विशेष न्यायालय ने 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदंड से दंण्डित किया है। पटवारी के खिलाफ लोकायुक्त रीवा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। जिसमें विशेष न्यायालय सतना ने सुनवाई करते उसे दोषी पाया है।

इस तरह की दी गई सजा

आरोपी विजयकांत नामदेव हल्का नंबर 36, कामता तहसील मझगवां, जिला सतना हाल तहसील कार्यालय बिरसिंहपुर सतना को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपये का अर्थदंड तथा धारा 13,(1) डी सहपठित 13 (दो) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

6 वर्ष पूर्व हुआ था ट्रेप

लोकायुक्त से मिली जानकारी के तहत पटवारी विजयकांत नामदेव को 26-05-2015 को शिकायतकर्ता रावेंद्र प्रसाद गौतम से उसकी भूमि का नामांतरण करने एवं खसरा के एवज में 8000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रेप किया गया था। ज्ञात हो कि लोकायुक्त रीवा द्वारा लगातार रिश्वत के खिलाफ ट्रेपिंग की कार्रवाई की जा रही है।

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

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