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31 मई की सुबह 6 बजे तक 'टोटल लॉकडाउन रहेगा रीवा', कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
Rewa Total Lockdown News / रीवा. रीवा में Total Lockdown/ Corona Curfew की समयावधि बढ़ा दी गई है. अब संपूर्ण जिला 31 मई की सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन / कोरोना कर्फ्यू रहेगा. इस बावत जिला दंडाधिकारी एवं रीवा कलेक्टर द्वारा धारा- 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.
जारी आदेश के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक 13 मई को आयोजित की गई थी, जिसमें 5 मई को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का पुनरीक्षण किया गया. जिसके तहत जिले में 17 मई की सुबह 6 बजे से 31 मई सोमवार की सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है.
क्या खुला, क्या बंद रहेगा
प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार उक्त अवधि में चिकित्सकीय प्रयोजन के अलावा किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. इस दौरान दूध, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पूर्ववत आदेश के तहत खुले रहेंगे.
ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान जिसमें उत्पादन सम्बंधित गतिविधियां की जाती हैं, अनवरत चलती रहेंगे. शासकीय उपार्जन में छूट के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें निर्धारित समय के साथ खुली रहेंगी.
सब्जी, फल एवं किराना की होम डिलेवरी पूर्ववत जारी रहेगी, जिसकी सतत निगरानी नगर निगम, स्थानीय निकाय / ग्राम पंचायत द्वारा की जावेगी. एम्बुलेंस, दवा दुकानों, पैथलॉजी लैब एवं निजी अस्पतालों को रेट सूची चस्पा करना अनिवार्य होगा. शादी समारोह 31 मई तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.