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रेवांचल एक्सप्रेस में घुस कर रीवा के युवक पर फायर करने के आरोपियों को न्यायालय ने दी 5-5 साल की सजा, 11 साल बाद आया फैसला
रीवा ट्रेन
रेवांचल एक्सप्रेस (Rewanchal Express) में घुस कर युवक पर फायर करने के आरोपियों को न्यायालय द्वारा 5-5 साल की सजा सुनाई है। घटना में शामिल सभी आरोपियों को सजा सुनाए जाने के साथ ही 2.5-2.5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। 11 साल बाद न्यायालय द्वारा आरोपियों को सजा सुनाई गई है। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस द्वारा आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आरोपियों के खिलाफ थाने में आईपीसी की धारा 307, 148, 149 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है।
पुलिस ने बताया कि 21 अगस्त 2011 को रेवांचल एक्सप्रेस ट्रेन सतना रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक 1 में खड़ी हुई थी। इसी दरयिमान कोच नंबर एस-1 में यात्रा कर रहे रीवा के युवक राहुल सिंह बघेल पर आरोपियों ने कट्टे से फायर कर दिया। हालांकि इस हमले में युवक बाल-बाल बच गया। इस दौरान आरोपियों ने युवक के साथ गाली-गलौज करते हुए थाने में हंगामा भी किया। जीआरपी सतना ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की, प्रकरण विचारण के लिए न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में राज्य शासन की तरफ से अपर लोक अभियोजक गिरिजेश पाण्डेय ने पैरवी की, जबिकि अभियुक्तों की तरफ से श्रीकांत शुक्ला, आरआर पटेल और नरेश गर्ग ने पक्ष रखा।
ये हैं आरोपी
युवक पर फायर करने में शामिल आरोपियों में कुलदीप सिंह पुत्र अरूणेन्द्र सिंह निवासी धौचठ चोरहटा, पिंटू उर्फ विकास द्विवेदी पुत्र नंद कुमार द्विवेदी 24 वर्ष निवासी जेपी रोड दुआरी चोरहटा, आकाश उर्फ आशू पटेल पुत्र राम विश्वास पटेल 19 वर्ष गढ़वा चोरहटा और अतुल त्रिपाठी पुत्र अनूप त्रिपाठी निवासी बैरहना थाना सभापुर सतना शामिल है।
वर्जन
ट्रेन में चढ़ कर युवक पर फायर करने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपियों को पांच वर्ष कैद और जुर्माने के दंड से दण्डित किया गया है। 2011 में आरोपियों द्वारा सतना रेलवे स्टेशन में खड़ी रेवांचल ट्रेन के कोच एस-1 में चढ़ कर युवक पर फायर किया गया था।
गिरिजेश पाण्डेय, अपर लोक अभियोजक सतना