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रीवा में नशीली कफ सिरफ अवैध रूप से बेचने वाले दो आरोपियों को दस वर्ष का सश्रम कारावास
प्रकरण में मामले की पैरवी कर रही लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने बताया की विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस एक्ट) जिला रीवा (म०प्र०) केशव सिंह ने नशीली कफ सिरफ के दो आरोपी रवि शुक्ला पिता रामराज शुक्ला उम्र 25 वर्ष निवासी मोहरवा थाना सेमरिया, एवं राजीव द्विवेदी पिता सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी, उम्र 23 वर्ष, 4 निवासी सिरमौर थाना सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0) को दस (10) वर्ष की सजा सुनाई गई है।
संक्षेप में मामला इस प्रकार है
दिनांक 11/02/2015 को थाना विश्वविद्यालय, रीवा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सिरमौर तरफ से आरोपी रवि शुक्ला मोटर साइकिल से अवैध रूप से मादक पदार्थ, नशीली कफ सिरफ बेचने के लिये रीवा ला रहा है। पुलिस द्वारा इटौरा बाईपास के पास घेराबन्दी कर सगरा तरफ से मोटर साइकिल क्रमांक एम0पी0-17 एम0ई0 7184 आती हुई दिखाई दी जिसे रोका तथा मोटर साइकिल चलाने वाले का नाम पूछा गया तो वह अपना नाम रवि शुक्ला बताया उसकी मोटर साइकिल कि टंकी के ऊपर हरे रंग की प्लाट्रिक की बोरी में अवैध रूप से नशे में उपयोग की जाने वाली प्रतिबन्धित दवा कोरेक्स की 70 शीशी कफ सिरफ पाई गई।
पुलिस को उसने बताया कि यह नशीली कफ सिरफ वह राजीव द्विवेदी निवासी सिरमौर के यहाँ से लाया है। पुलिस द्वारा रवि शुक्ला के कथन के आधार पर पुलिस दल सिरमौर रवाना हुआ और राजीव द्विवेदी सिरमौर के मकान में अवैध रूप से रखी प्रतिबन्धित नशीली कफ सिरफ की 120 शीशियों सीलबन्द खाखी के कार्टून में रखी पाई गई जिसे बरामद किया गया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफतार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय (एन०डी०पी०एस०एक्ट) में चालान पेश किया गया।
लोक अभियोक श्रीमती शशि तिवारी में तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा कि आरोपियों द्वारा कारित अपराध गंम्भीर प्रकृति का है। जिससे निश्चित रूप से समाज नशे का आदी हो रहा है, तथा नशीले पदार्थ समग्र समाज को प्रभावित कर रहा है। इसलिये दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी तथा अधिकतम सजा दिया जाना चाहिये ।
विशेष न्यायाधीश (एन०डी०पी०एस०एक्ट) केशव सिंह ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दोनों आरोपी रवि शुक्ला पिता रामराज शुक्ला उम्र 25 वर्ष, निवासी मोहरवा थाना सेमरिया, एवं राजीव द्विवेदी पिता सुरेन्द्र कुमार द्विवेदी उम्र 23 वर्ष, निवासी सिरमौर थाना सिरमौर जिला रीवा को (एन0पी0एस0एक्ट) की धारा 8 (सी) 21 (सी) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड की राशि आदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।