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रीवा में प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बेचना पड़ा महंगा, कलेक्टर ने दुकान का लाइसेंस किया निलंबित
मध्यप्रदेश के रीवा जिले में प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर शराब बेचना एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। मामले में की गई शिकायत के बाद कलेक्टर ने संज्ञान लिया और दुकान का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। गंभीर अनियमितता के स्पष्ट रूप से प्रमाणित होने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत उक्त कार्रवाई की गई।
क्या है मामला
रीवा जिले के रघुनाथगंज स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान का आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त सिरमौर द्वारा निरीक्षण के दौरान शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य संबंधी जांच हेतु विधिवत परचेजिंग की कार्रवाई की गई थी। जिसमें एक देशी मदिरा प्लेन (180 एमएल) क्रय कराई गई। जिसका विक्रय मूल्य अधिकतम 65 रुपए (एमआरपी) निर्धारित था। किंतु इसको 15 रुपए अधिक में विक्रय करना पाया गया। निरीक्षण करने पर कम्जोजिट मदिरा दुकान रघुनाथगंज में पाई गई विस्तृत अनियमितताओं का पंचनामा बनाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में जीएलसी की शर्तों एवं मदिर का विक्रय एमआरपी से अधिक मूल्य पर किया जाना पाया गया।
दुकानदार को जारी किया शोकॉज
मदिरा का एमआरपी से अधिक मूल्य पर विक्रय पाए जाने पर लायसेंस की शर्त क्रमांक 14 एवं मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 39(बी) का उल्लंघन पाया गया। वहीं मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 62, दिनांक 22 फरवरी 2023 की कंडिका 21.2 के अंतर्गत यह कृत्य दण्डनीय गंभीर अनियमितताओं की श्रेणी में आता है। उपरोक्त गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में मदिरा दुकानदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। अनुज्ञप्तिधारी को इसका उत्तर देने के लिए तीन दिवस का अवसर प्रदान किया गया।
शोकॉज का यह दिया जवाब
नोटिस तामीली पश्चात लाइसेंसी द्वारा कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला रीवा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हुए यह उत्तर दिया गया। जिसमें लेख किया गया कि निरीक्षण दौरान एक पाव देशी मदिरा प्लेन क्रय कराई गई जिसका अधिकतम विक्रय मूल्य 65 रुपए है। जिसे विक्रयकर्ता द्वारा 80 रुपए में विक्रय करना बताया गया है। अर्थात 15 रुपए अधिक है जो कि सही नहीं है। क्योंकि प्रार्थी ने दुकान पर सूची चस्पा की है। लायसेंसी दुकान से शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक पर एवं निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम दर पर मदिरा का विक्रय नहीं किया जाता है। क्योंकि यह ज्ञात है कि मप्र आबकारी अधिनियम इन मामलों में सख्त है। उसके द्वारा लायसेंस में लिखी सभी शर्तों का एवं शासन द्वारा बनाए गए सभी निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाता है।
एक दिन के लिए लायसेंस निलंबित
मामले में गंभीर अनियमितता के स्पष्ट रूप से प्रमाणित होने पर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा शराब दुकान का लायसेंस अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत उक्त कृत्य दण्डनीय होने से कम्पोजिट मदिरा दुकान रघुनाथगंज को एक दिवस दिनांक 21 मई के लिए निलंबित कर दिया गया। वहीं जीएलसी की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। निलंबन की अवधि में लायेंसी को न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी एवं वार्षिक लाइसेंस फीस जमा करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा।