रीवा

Rewa-Lalitpur, Singrauli-Sidhi Rail Line में लगी धारा 144, धोखे से भी न गुजरे इन मार्गो से...नहीं तो...आदेश जारी

Rewa-Lalitpur, Singrauli-Sidhi Rail Line में लगी धारा 144, धोखे से भी न गुजरे इन मार्गो से...नहीं तो...आदेश जारी
x
Rewa-Lalitpur, Singrauli-Sidhi Rail Line: 29 दिसंबर को रेलवे के सुरक्षा कमिश्नर द्वारा रीवा-ललितपुर, सिंगरौली-सीधी रेल लाइन तथा गोविंदगढ़ स्टेशन के कार्यों का निरीक्षण किया जाना है।

Rewa-Lalitpur, Singrauli-Sidhi Rail Line: जिला दण्डाधिकारी डॉ. सौरभ सोनवणे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत रीवा, गोविंदगढ़ नई रेल लाइन परियोजना तथा गोविंदगढ़ स्टेशन के निर्माण स्थल के निरीक्षण के आवागमन में बाधा उत्पन्न कराने वालों को रेल लाइन से 100 मीटर के आसपास रीवा स्टेशन के समीप इस मार्ग में आने वाले ग्रामों बांसा, अमिलकी, अमिरती आदि गांव के आसपास सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए लोक परिशांति कायम करने हेतु रेलवे निर्माण विरोधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है।

उन्होंने संबंधि क्षेत्र में एक साथ 8 से 10 लोगों का एक समूह के रूप में एकत्र होने, निरीक्षण कार्य के दौरान किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने, परिवहन एवं निरीक्षण में कोई प्रदर्शन या बाधा उत्पन्न करने, कोई अन्य कार्य या कृत्य जो प्रक्रिया को बाधित करने तथा किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए प्रतिबंधित आदेश जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि आज 29 दिसंबर को रेलवे के सुरक्षा कमिश्नर द्वारा रीवा-ललितपुर, सिंगरौली-सीधी रेल लाइन तथा गोविंदगढ़ स्टेशन के कार्यों का निरीक्षण किया जाना है। इस दौरान भू-अधिग्रहित किसानों द्वारा निरीक्षण कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने एवं प्रदर्शन तथा कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर लोकहित में उक्त गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के आदेश जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किये गये हैं।

Next Story