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रीवा कलेक्टर ने जारी किये आदेश, जिले में धारा 144 लागू, जानें
Rewa MP News: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने रीवा में धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है। कलेक्टर द्वारा स्कूली वाहनों पर धारा 144 लागू की है। इसका प्रभाव पूरे जिले में रहेगा।
इस आदेश के तहत स्कूली बच्चों के परिवहन के संबंध में वाहनों में निर्धारित मापदण्ड का पालन करना होगा, अगर नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो जिम्मेदारां के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का आदेश कलेक्टर द्वारा दिया गया है। कलेक्टर द्वारा यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तथा जिला सड़क सुरक्षा समिति में पारित प्रस्ताव के परिपालन में दिया गया है।
सुरक्षा मापदण्डों का पालन करना होगा अनिवार्य
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्कूल के वाहन तथा विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों जैसे ऑटो, वैन एवं बस में सुरक्षा मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा। सुरक्षा मानकां के बिना विद्यार्थियों का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल प्रबंधन, ट्रांसपोर्ट मैनेजर की तैनाती करके विद्यार्थियों का सुरक्षितत परिवहन सुनिश्चित करना होगा।
विद्यार्थी किस वाहन से स्कूल आते और जाते हैं इसका पूरा विवरण रखना विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी होगी। स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों के जरूरी दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस वेरीफिकेशन, वाहन का पंजीयन, फिटनेस, परमिट, बीमा तथा प्रदूषण प्रमाण पत्र की प्रति अपने पास अवश्य रखे।
निर्धारित संख्या से अधिक नहीं बैठा सकते विद्यार्थी
जारी आदेश के अनुसार विद्यालय प्रबंधन यह तय करे कि प्रत्येक वाहन में निर्धारित सीट संख्या के अनुसार ही बच्चों का परिवहन किया जाय। वाहनों द्वारा बच्चों को सीसीटीवी की निगरानी में स्कूल परिसर में उतारा-चढ़ावा जाए। विद्यार्थियों का परिवहन करने वाले वाहनों में मानक स्तर के अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार किट, जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा स्पीड गवर्नर, व्हीएलडी उपकरण तथा पैनिक बटन लगाना स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी है।
विद्यार्थियों का परिवहन करने वाले वाहनों में उच्चत्तम न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन न होने पर विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।