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जिला शिक्षा अधिकारी से लोक सेवकों को अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार छिना, आदेश जारी
रीवा। स्कूल शिक्षा में अब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की मनमानी छुट्टियां स्वीकृति बंद होंगी। अब तक शिक्षक और कर्मचारी जुगाड़ से सीधे ही डीईओ से अवकाश स्वीकृत करा लेते थे। संकुल प्राचार्य और संस्था प्रमुख को पता ही नहीं चलता था। अब संचालक लोक शिक्षण ने आदेश जारी कर इस व्यवस्था पर रोक लगा दी है।
संचालक लोक शिक्षण ने डीईओ, जेडी को आदेश जारी किया है कि विद्यालयों में कार्यरत लोक सेवकों को शैक्षणिक योग्यता वृद्धि / प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति एवं अवकाश (संतान पालक अवकाश, अर्जित अवकाश) की स्वीकृति कतिपय प्रकरणों में बिना प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के जारी की जा रही है। यह व्यवस्था उचित नहीं है। इससे विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शासकीय विद्यालयों में कार्यरत लोक सेवकों को शैक्षणिक योग्यता, प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति एवं अवकाश की स्वीकृति बिना संस्था प्रमुख की अनुशंसा के जारी करने पर रोक लगा दी है।
विद्यालयों में शिक्षकों का पड़ जाता है टोटा
इस अव्यवस्था के कारण सरकारी स्कूलों में पठन-पाठन पर असर पड़ रहा था। एक साथ कई शिक्षकों को अवकाश दे दिया जाता था। संतान पालक अवकाश की स्वीकृति से काफी लंबे समय तक पठन-पाठन प्रभावित रहता है। इसी वजह से संचालक लोक शिक्षण को इस तरह का आदेश देना पड़ा है। हालांकि वर्तमान समय में आचार संहिता लगने के कारण छुट्टियों पर रोक लगी हुई है लेकिन इसके बाद नियमों का पालन अनिवार्य होगा।