रीवा

रीवा के NDPS कोर्ट ने सुनाया फैसला: नशे के तस्करों को 10 व 15 साल का कारावास

10 years rigorous imprisonment and a fine of one lakh rupees to the accused who sold intoxicating cough syrup in Rewa
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विशेष न्यायधीश रीवा की अदालत ने नशीली कफ सिरप के एक आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है।

नशे के दो आरोपियों को रीवा के NDPS न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

रीवा. नशे के दो आरोपियों को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उनको अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

30 जुलाई 2015 को आरोपी मो. काबिल पिता इब्राहीम मुसलमान 35 वर्ष निवासी चकरा टोला थाना हनुमना को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से 60 शीशी नशीली सिरप बरामद हुई थी। आरोपी के मेमोरेडम कथन के आधार पर थाना प्रभारी दीपक पराशर ने आनंद पटेल पिता रामानंद 19 वर्ष निवासी अतरी उसरी थाना खीरी जिला प्रयागराज उ.प्र. को गिरफ्तार किया।

उसके कब्जे से 1300 शीशी नशीली सिरप व कार्टून में भरी 3500 नग इंजेक्शन व बड़ी मात्रा में टेबलेट बरामद हुई थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने की।

अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विक्रम सिंह के न्यायालय में प्रकरण सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और आरोपियों पर अपराध सिद्ध पाया। इसमें एक आरोपी मो. काबिल को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख का अर्थदण्ड, आरोपी आनंद पटेल को 15 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उनको एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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