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Rewa Unlock Guidelines 2021 / लेफ्ट-राइट के कांसेप्ट से खुलेंगी दुकानें, होटल, सिनेमाघर, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा
Rewa Unlock Guidelines 2021 / रीवा में अनलॉक की तैयारी पूरी कर ली गई है. इसके लिए गाइडलाइन्स भी जारी कर दी गई है. दुकानों को लेफ्ट-राइट के कांसेप्ट (एक दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खोलने एवं दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खोलने) से खोलने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है, जबकि होटल, सिनेमाघर, शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का निर्णय समिति में लिया गया है. वहीं जिले में वीकेंड लॉकडाउन/कोरोना कर्फ्यू एवं रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रखने का फैंसला लिया गया है.
रविवार को 11.30 बजे सुबह कलेक्ट्रेट की मोहन सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई. जिसमें जिले में लागू कोरोना कर्फ्यू में ढील देने के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई. अनलॉक के लिए रूप रेखा तैयार की गई.
इस बैठक में प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल के साथ पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेन्द्र शुक्ला, सांसद जनार्दन मिश्रा, सभी विधायकगण, कलेक्टर इलैया राजा टी, एसपी राकेश सिंह, अपर कलेक्टर इला तिवारी, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यगण सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.
कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने आपदा प्रबंध समिति की बैठक ली. कोविड प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से राहत और तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर प्रदेश सरकार के आदेश पर विभिन्न जिलों में बैठकों का दौर चल रहा है. इसी के मददेनजर रीवा की बैठक में भी जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों, समाजिक संगठनों और अधिकारियों के सुझाव लिए गए.
कोविड प्रभारी मंत्री ने कहा है कि जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में आने वाले सुझावों को कलेक्टर इलैया राजा टी राज्य सरकार को भेजेंगे. वहां पर विचार-विमर्श कर 1 जून से मिलने वाली छूट के संबंध में चर्चा कर नया आदेश जारी होगा. इस निर्णय का पालन 31 मई को राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर कलेक्टरों द्वारा कराया जाएगा.
होटल, सिनेमाघर, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे
साथ ही होटल, सिनेमा घर, कोचिंग संस्थान, स्कूल, स्वीमिंग पुल पूरी तरह से बंद रहेंगे. होटलो को होम डिलवरी सुविधा दे सकते है. ऑनलाइन पढ़ाई पर राज्य सरकार फोकस कर रही है. वहीं तीसरी लहर के लिए अस्पतालों में समुचित व्यवस्था बनानी होंगी. क्योंकि बच्चों को कोरोना से बचाना ज्यादा चुनौती पूर्ण है.
इस तरह मिलेगी अनलॉक में छूट
- भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 50% खुलेंगे बाजार.
- एक दिन राइट साइड की दुकानें दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खोलने पर बनी सहमति.
- यह नियम फिलहाल 7 दिन के लिए होंगे लागू.
- थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में चिन्हित करेंगे कौन से दिन राइट कौन से दिन लेफ्ट की दुकानें खोलनी है.
- सुबह 8 बजे से शाम 6:00 बजे तक मार्केट खुलने की रहेगी अनुमति.
- संडे को रहेगा पूर्णता लॉकडाउन.
- पूर्ण रूप से खुलेगी करहिया मंडी.
- फिलहाल इंटरनल सब्जी मंडी पर प्रतिबंध.
- बसों को 50 प्रतिशत एवं ऑटो रिक्शा मे सिर्फ दो यात्रियों की अनुमति.
- अंतिम यात्रा में केवल 10 लोग.
- वैवाहिक कार्यक्रम में 20 लोगों की अनुमति.
- दिन में ही शादी करने की होगी अनुमति.
- होटल रेस्टोरेंटों को शाम 6 बजे के बाद होम डिलीवरी की रहेगी सुविधा.
- रोजाना रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिदिन रहेगा कोरोना कर्फ्यू.