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रीवा तिघरा हत्याकांडः चुनावी रंजिश के चलते वृद्ध की हत्या, न्यायालय ने आरोपियों को दी आजीवन कारावास की सजा

Rewa MP News
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Rewa MP News: सेमरिया थाना अंतर्गत तिघरा में चार वर्ष पूर्व हत्या के मामले में फैसला देते हुए न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।

Rewa MP News: सेमरिया थाना अंतर्गत तिघरा में चार वर्ष पूर्व हत्या के मामले में फैसला देते हुए न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय ने सजा के साथ ही आरोपियों को 10-10 हजार की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपियां को जेल भेज दिया गया है।

बताया गया है कि 2018 में आरोपियों ने चुनावी रंजिश के चलते स्थानीय निवासी भगवानदीन द्विवेदी की हत्या कर दी थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 341, 120बी, 201, 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। चार साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपियों को सजा और अर्थदण्ड से दण्डित किया।

कैसे दिया था घटना को अंजाम

बताया गया है कि 30 मई 2018 को भगवानदीन बाइक लेकर कहीं गए थे। लेकिन रात 10 बजे तक वह घर नही पहुंचा। देर रात भगवानदीन ने मनोज शुक्ला के मोबाइल में फोन कर बताया कि सुदीप तिवारी, वीरेन्द्र शुक्ला सहित अन्य 6 लोगों ने चुनावी रंजिश के चलते उस पर डण्डा, फावड़ा से हमला कर दिया है, बचा लो नहीं तो मर जाऊंगा। परिजनों को जैसे ही घटना का पता चला वह मौके पर पहुंचे। जहां उन्होने लहूलुहान अवस्था में भगवानदीन को देखा। परिजन घायल को लेकर अस्पताल गए। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।

इन्हें दी सजा

न्यायालय ने जिन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है उसमें सुदीप तिवारी पुत्र रामनारायण तिवारी निवासी तिघरा और वीरेन्द्र शुक्ला पुत्र पूरनचन्द्र शुक्ला निवासी तिघरा सेमरिया शामिल है।

दोषमुक्त हुए चार आरोपी

न्यायालय द्वारा साक्ष्य के अभाव में चार आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। जिन लोगों को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है उसमें रवि शुक्ला, सत्यम सिंह, अंकित शुक्ला और दीपा तिवारी शामिल है।

Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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