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रीवा: पीड़ित आशा कार्यकर्ता को किडनैप कर बीहर नदी में किया था बलात्कार, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

रीवा: पीड़ित आशा कार्यकर्ता को किडनैप कर बीहर नदी में किया था बलात्कार, आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
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बलात्कार कर जान से मारने का प्रयास करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

रीवा। बलात्कार कर जान से मारने का प्रयास करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प‌द्मा जाटव ने साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक एडवोकेट विकास द्विवेदी ने की। घटना 18 अप्रैल 2021 को सामने आई थी।

पीड़ित आशा कार्यकर्ता बिछिया अस्पताल अपने गांव से डिलीवरी का केस लेकर आई जहां डिलीवरी कार्य पूर्ण होने के बाद जब वह अस्पताल के सामने रोड पर ऑटो का इंतजार कर रही थी। कुछ देर तक ऑटो नहीं मिला तो वह अपनी बहन के साथ पैदल धोबिया टंकी तरफ जाने लगी। जैसे ही कुछ दूर पहुंची तो पीछे से एक मोटरसाइकिल से आरोपी व बाल अपचारी ने चाकू की नोक पर उसे अपनी बाइक में बैठा लिया।

इसके बाद आरोपी मोनू साकेत ने बीहर नदी के किनारे एक नाले के पास डरा धमकाकर दुष्कर्म किया साथ ही उसके सिर पर पत्थर से हमला किया। मरा हुआ समझकर आरोपी वहां से भाग आए थे। घटना के बाद डायल हंड्रेड पुलिस व आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल भिजवाया, जिसके बाद पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया था। न्यायालय ने हत्या के प्रयास सहित दुष्कर्म की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया जिसके बाद चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी मोनू साकेत निवासी ग्राम जेरुका थाना चोरहटा को धारा 376 एवं 307 के तहत आजीवन कारावास एवं 10000- 10000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

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