रीवा

REWA : बाहर से आने वाला हर व्यक्ति 28 दिनों तक अपने घर से नहीं निकलेगा

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:49 AM IST
REWA : बाहर से आने वाला हर व्यक्ति 28 दिनों तक अपने घर से नहीं निकलेगा
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REWA : बाहर से आने वाला हर व्यक्ति 28 दिनों तक अपने घर से नहीं निकलेगा REWA : बसंत कुर्रे ने कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के प्रसार को देखते

REWA : बाहर से आने वाला हर व्यक्ति 28 दिनों तक अपने घर से नहीं निकलेगा

REWA : बसंत कुर्रे ने कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के प्रसार को देखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर निर्देश दिए हैं कि जिले में बाहर एवं दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सूचना ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव को तथा नगरीय क्षेत्र में संबंधित पुलिस थाने में दूरभाष या मोबाइल से देना होगा।

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कलेक्टर ने आदेश दिए हैं कि बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवार को अनिवार्यत: होम क्वारेंटाइन करना होगा तथा 28 दिन की अवधि तक वह अपने घर से नहीं निकलेगा। जिले के बाहर से आये प्रवासी मुख्य त: राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, खरगौन, बड़वानी, विदिशा, छिंदवाड़ा, बैतूल एवं अन्य जिलों या राज्यों से आने वाले प्रवासियों को कोरोना कंट्रोल हेतु स्थापित दूरभाष नबर 07662-255142, जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम दूरभाष नबर 07662226888, नगर निगम कंट्रोल रूम के दूरभाष नबर 07662-254658 एवं पुलिस कंट्रोल रूम नबर 7049122399 पर अपनी सूचना दर्ज करायेंगे।

रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा उनके घर में भेंट करने पर स्वयं को परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा है कि होम क्वारेंटाइन हेतु आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर घूमते पाये जाने पर या ऐसा कोई व्यक्ति मेडिकल स्क्रीनिंग, सपर्क अनुरेखण में सहयोग नहीं करता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 269 एवं 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा।

हर व्यक्ति रखे संपर्क डायरी

कलेक्टर ने कहा है कि रीवा क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्तियों को उनके सपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पता, फोन नबर नोट करने की सलाह दी जाती है। उन्होंने आयुक्त नगर पालिक निगम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए कि चलित वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से उक्त आदेश का एनाउंसमेंट कराना सुनिश्चित करें। जनपद पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में मुनादी करायें।

Aaryan Dwivedi

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