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रीवा कोर्ट ने सुनाया फैसला: नशीली कफ सिरप अवैध रूप से बेचने वाले दो आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास
विशेष न्यायाधीश रीवा केशव सिंह की अदालत ने नशीली कफ सिरप के दो आरोपियों को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई गई है।
रीवा। विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) जिला रीवा केशव सिंह की अदालत ने नशीली कफ सिरप के दो आरोपियों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने की है।
क्या है मामला
लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने बताया कि 4 मई 2021 को थाना गोविन्दगढ़ पुलिस रीवा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बांसा मोड़ के पास राहुल पाल निवासी धोबिया टंकी रीवा पशु आहार केन्द्र दुकान बांसा मोड़ में दुकान के अन्दर अवैध रूप से नशीली मादक पदार्थ ऑनरेक्स कफ सिरप रख कर बेंचता है। मुखबिर सूचना के आधार पर थाना गोविन्दगढ़ की पुलिस दल-बल के साथ रवाना हुई। मुखबिर द्वारा बताये गए स्थान पर पुलिस द्वारा छापा मारा गया जहां पर दुकान में दो व्यक्ति मौके पर पाये गए।
पुलिस द्वारा नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम राहुल पाल पिता जगदीश पाल उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड 40 धोबिया टंकी थाना सिटी कोतवाली रीवा बताया तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अजय उर्फ लाला पाल पिता रामप्रसाद पॉल उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड 40 धोबिया टंकी थाना सिटी कोतवाली रीवा बताया। पुलिस द्वारा दुकान की तलासी लेने पर 18 बोरी कारटून में कुल 4,320 शीशी अवैध नशीली कफ सिरप पाई गई। जिसकी कुल कीमत 5,18,400 रुपए की जप्त की गई तथा दुकान में 28,800 रुपए भी पाया गया। दोनो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय (NDPS एक्ट) में चालान पेश किया गया।
जहां लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपियों द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है जिससे निश्चित रूप से समाज नशे का आदी हो रहा है तथा नशीले पदार्थ समग्र समाज को प्रभावित कर रहा है। इसलिए आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
10-10 वर्ष का सश्रम कारावास
विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) केशव सिंह ने दोनो पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दोनो आरोपियों अजय उर्फ लाला पॉल पिता रामप्रसाद पाल उम्र 26 वर्ष निवसी वार्ड 40 धोबिया टंकी थाना सिटी कोतवाली रीवा तथा राहुल पाल पिता जगदीश पाल उम्र 32 वर्ष निवासी धोबिया टंकी थाना सिटी कोतवाली रीवा को (एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8 (सी) 21 (सी) के तहत दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड की राशि न अदा करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी तथा एक आरोपी चंन्द्रभान उर्फ लाला भाई केवट पिता बाबूलाल केवट उम्र 35 वर्ष निवसी झिन्ना नाट, थाना रामपुर बघेलान जिला सतना को साक्ष के आभाव में बरी कर दिया गया।