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रीवा लॉकडाउन : कलेक्टर ने हर रविवार को धारा 144 के तहत जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश
रीवा. जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए सम्पूर्ण रीवा जिले में प्रत्येक रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन के आदेश जारी किये गये हैं. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इलैयाराजा टी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूरे जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये हैं.
कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश 10 जुलाई 2020 से आगामी आदेश तक लागू रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दण्ड संहिता की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी.
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जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रीवा जिले में प्रत्येक रविवार को प्रात: 5 बजे से सोमवार को प्रात: 5 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा. इस अवधि में सभी दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. प्रतिबंध की अवधि में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा.
अति आवश्यक सेवाओं के लिए तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मचारियों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है. घर से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वैध परिचय पत्र रखना आवश्यक होगा. यह आदेश शव यात्रा पर लागू नहीं होगा.
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जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिये धारा 144 के तहत आदेश को एक पक्षीय रूप से लागू किया गया है.
जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक को आदेश का कठोरता से पालन कराने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने आयुक्त नगर निगम तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को शहरी क्षेत्र एवं जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्र में आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं.
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