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रीवा: आबकारी आयुक्त ने कलेक्टर को जारी किया आदेश, 3 साल से एक ही स्थान में जमे आबकारी उप निरीक्षकों को तत्काल हटाने के निर्देश

रीवा: आबकारी आयुक्त ने कलेक्टर को जारी किया आदेश, 3 साल से एक ही स्थान में जमे आबकारी उप निरीक्षकों को तत्काल हटाने के निर्देश
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जिले के सभी आबकारी उपनिरीक्षकों अन्यत्र विधानसभा में स्थानांतरण किया जाय।

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र द्वारा जारी निर्देश के बाद आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल द्वारा प्रत्येक जिले में एक ही स्थान पर तीन साल से एक ही स्थान पर आबकारी उपनिरीक्षकों को तत्काल हटाकर अन्यत्र स्थानांतरित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिले के सभी आबकारी उपनिरीक्षकों अन्यत्र विधानसभा में स्थानांतरण किया जाय। लेकिन जिन उपनिरीक्षकों को जिले से बाहर स्थानांतरण करने की स्थिति हो उनकी जानकारी आवश्यक रूप से भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में जिले में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षकों के स्थानांतरण के मामले में दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए तत्काल आदेशित कर अनिवार्य रूप से कार्यालय को सूचित करें। आदेश में

स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आबकारी उप निरीक्षक अपने गृह जिले में पदस्थ न हो। इस बात का विशेो रूप से ध्यान रखा जाय। भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भित पत्र 21 दिसंबर 23 की कडिका 5.3 एवं कंडिका 5.4 के अनुक्रम में जिले में 30 जून, 2024 की स्थिति में पिछले 4 वर्षों में 3 वर्ष से अधिक समय से एक ही पदस्थापना में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षकों को उनके वर्तमान वृत्त क्षेत्र से अन्य वृत्त क्षेत्र में पदस्थ करें। उनकी नवीन पदस्थापना वर्तमान विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर जिले की अन्य विधानसभा क्षेत्र में किया जाय। आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यदि उपरोक्त दिशा निर्देश का पालन जिले में करना संभव न हो तो जिले से बाहर पदस्थ किये जाने की स्थिति हो तो ऐसे आबकारी उप निरीक्षकों की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय।

जिससे निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप समयावधि में निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। आबकारी आयुक्त द्वारा आदेश जारी कर आदेश की प्रति मांगी गई है। तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः वरिष्ठ कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये है। आदेश के परिपालन में विलम्ब की स्थिति में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त एवं जिला आबकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।

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