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रीवा जिला पंचायत CEO ने पंचायत अधिकारियों को जारी किया नोटिस, एक हफ्ते का कटेगा वेतन
Rewa MP News: रीवा से बड़ी खबर सामने आ रही है। रीवा जिला पंचायत के सीईओ डॉ. सौरभ सोनवणे (CEO Rewa District Panchayat Dr. Saurabh Sonawane) ने जनपद पंचायत नईगढ़ी के खण्ड पंचायत अधिकारी केपी सिंह एवं गंगेव के खण्ड पंचायत अधिकारी लालबहादुर सिंह को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965के नियम 3 (1) (एक, दो, तीन) के प्रतिकूल होकर कदाचरण श्रेणी में आने पर एक सप्ताह वेतन राजसात करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जिला पंचायत सीईओ ने दोनों खण्ड पंचायत अधिकारियों को दिये गये नोटिस में उल्लेख किया है कि सरपंच एवं सचिव को धारा-89 के तहत प्रकरणों की सुनवाई के लिए सूचना पत्र जारी किया गया था किंतु सरपंच सचिव को सूचना पत्र समय पर तामील न होने के कारण वे नियत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। कार्यालय द्वारा व्हाट्सअप ग्रुप में तथा व्यक्तिगत भी सूचित किया गया कि संबंधितों को उपस्थित होने हेतु पत्र तामील कराया जाय। लेकिन आप द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया गया अत: संबंधित खण्ड पंचायत अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।