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रीवा: नर्सिंग होम, क्लिनिक और निजी अस्पतालों में मनमानी फीस वसूली पर शिकंजा, दर सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य; आदेश जारी

रीवा: नर्सिंग होम, क्लिनिक और निजी अस्पतालों में मनमानी फीस वसूली पर शिकंजा, दर सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य; आदेश जारी
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रीवा में निजी अस्पतालों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अब सभी निजी अस्पतालों को चिकित्सा सेवाओं की दर सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

रीवा में नर्सिंग होम, क्लिनिक और निजी अस्पतालों द्वारा मनमानी फीस वसूली की बढ़ती शिकायतों के बीच लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने सभी निजी चिकित्सालयों और नर्सिंग होम को अपनी चिकित्सा सेवाओं की दर सूची (रेट लिस्ट) प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं।

दर सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य

आदेश के मुताबिक, सभी निजी अस्पतालों को अपनी दर सूची अस्पताल के काउंटर पर प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। अगर कोई मरीज या उसके परिवार का सदस्य दर सूची देखना चाहता है, तो अस्पताल प्रबंधन को यह दिखाना अनिवार्य होगा।

संशोधन की सूचना देना ज़रूरी

अगर अस्पताल अपनी दर सूची में कोई बदलाव करता है, तो उसे इसकी लिखित सूचना पहले पर्यवेक्षीय अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देनी होगी।

अतिरिक्त शुल्क लेना गैरकानूनी

अगर कोई अस्पताल प्रदर्शित दर सूची से ज़्यादा फीस लेता है, तो इसे मरीजों के अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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