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रीवा न्यायालय का फैसला: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 5 हजार रुपये का जुर्माना

रीवा न्यायालय का फैसला: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 5 हजार रुपये का जुर्माना
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रीवा के शाहपुर में हुए एक दुष्कर्म मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

रीवा ज़िले के शाहपुर में हुए एक दुष्कर्म मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी रामेश्वर प्रसाद चौबे को 10 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

क्या था मामला?

अपर लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने बताया कि पीड़िता सुबह साढ़े 8 बजे अपने घर से कुछ दूर कुएं में पानी भरने जा रही थी, तभी आरोपी रामेश्वर प्रसाद चौबे ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा। पीड़िता के बच्चों के आ जाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।

पीड़िता ने दर्ज कराई थी शिकायत

इस घटना के बाद पीड़िता ने शाहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

न्यायालय ने सुनाई सजा

जिला न्यायालय में चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने सभी साक्ष्यों और तथ्यों की जांच करने के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे 10 साल की सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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