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कानून-व्यवस्था बनाने रीवा कलेक्टर सख्त एक्शन: 14 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर, एक साल तक रहना होगा सीमा से बाहर

कानून-व्यवस्था बनाने रीवा कलेक्टर सख्त एक्शन: 14 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर, एक साल तक रहना होगा सीमा से बाहर
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रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने 14 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं।

रीवा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने 14 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन 14 आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने, मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, अवैध शस्त्रों के उपयोग, लोगों को डराने-धमकाने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण यह कार्यवाही की गई है।

इन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में धारा 294, धारा 323, धारा 506, धारा 341, धारा 323, धारा 34, 110 जाप्ता फौजदारी तथा अन्य धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। बार-बार समझाइश के बावजूद इन अपराधियों के आचरण में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। इनके कृत्यों से जनमानस में आतंक एवं भय व्याप्त है। इनका स्वच्छंद रहना आमजनता के लिए हितकर नहीं है जिसके कारण कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की राजस्व सीमाओं सहित मऊगंज, सिंगरौली, सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने शेषमणि पटेल पिता विश्वनाथ पटेल आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम हरदुआ, दिलीप सिंह उर्फ बीडी पिता समयलाल सिंह आयु 42 वर्ष निवासी ग्राम कोटराखुर्द, कुलदीप पाण्डेय पिता महेश प्रसाद पाण्डेय आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम हरदुआ तथा जीतू उर्फ जितेन्द्र साकेत पिता सुरेन्द्र साकेत आयु 26 वर्ष निवासी बाणसागर कालोनी को जिला बदर के आदेश दिए हैं।

इसी तरह आदतन हिमांशु अवस्थी पिता सतेन्द्र अवस्थी आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम लोहदवार, रोहित सोधिया पिता सुरेश सोधिया आयु 23 वर्ष निवासी महाजन टोला रीवा, रत्नेश दाहिया पिता दादूलाल दाहिया आयु 22 वर्ष निवासी सिलपरा जिला रीवा को भी जिला बदर के आदेश दिए गए हैं।

ताज मोहम्मद मंसूरी पिता लाल मोहम्मद आयु 23 वर्ष निवासी न्यू बस स्टैण्ड रीवा, रोहित पाण्डेय उर्फ रंजीत पिता संतोष पाण्डेय आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम सूरा तथा सूरज उर्फ शैलेश गौतम पिता रमेश गौतम आयु 32 वर्ष निवासी डभौरा को जिला बदर के आदेश दिए हैं।

कलेक्टर ने सोनू पटेल उर्फ कुंवर पिता गोविंद प्रसाद पटेल आयु 27 वर्ष निवासी कनौजा, शिवम पाठक उर्फ कन्हैया पिता रामलोचन पाठक आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम तमरी, मनोज चिकवा उर्फ जूली पिता भोला प्रसाद चिकवा निवासी चिकान टोला रीवा एवं गोलू उर्फ प्रशांत सिंह पिता शिवेन्द्र सिंह आयु 34 वर्ष निवासी सिरमौर जिला रीवा को भी जिला बदर के आदेश दिए गए हैं।

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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