रीवा

रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 20 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर

Rewa Collector Pratibha Pal
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Rewa Collector Pratibha Pal

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने 20 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने 20 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है। आदतन अपराधियों को बार-बार समझाइश के बावजूद इनके आचरण में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। इनके कृत्यों से जनमानस में आतंक एवं भय व्याप्त है। इनका स्वच्छंद रहना आमजनता के लिए हितकर नहीं है जिसके कारण कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की राजस्व सीमाओं सहित मऊगंज, सिंगरौली, सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने दिनेश उर्फ राजा पटेल निवासी घूमा, प्रकाश नारायण तिवारी उर्फ बांके निवासी मदरी, अतुल मिश्रा निवासी मदरी, कमलेश साकेत निवासी रायपुर कर्चुलियान, रामनिवास गुप्ता निवासी रायपुर कर्चुलियान, छोटेलाल पटेल निवासी उमरी थाना रायपुर कर्चुलियान, रामसुंदर उर्फ मन्नू तिवारी निवासी श्रेकवारा थाना पनवार, रमेश उर्फ लाल कोल निवासी देवखर थाना अतरैला, अनिकेत सिंह निवासी बैकुण्ठपुर तथा शिब्बू रावत निवासी कमसरियत मोहल्ला थाना अमहिया को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश दिया है।

इसी प्रकार अजीत सिंह परिहार निवासी गाजन हालमुकाम डाढी थाना चोरहटा, रणजीत तिवारी उर्फ रजन निवासी बहुरीबांध, मनोज तिवारी निवासी बहुरीबांध, प्रदुमन तिवारी निवासी बहुरीबांध, कमल सिंह निवासी भटलों, मनीष उर्फ दादू निवासी वार्ड क्रमांक 12 शांति नर्सिंग होम के पास रीवा, देवेन्द्र पटेल उर्फ पिन्टू निवासी गोरगांव थाना रायपुर कर्चुलियान, सचिन मिश्रा निवासी अनंतपुर रीवा, नियाज उर्फ न्याजुलहक निवासी वार्ड क्रमांक 2 मनगवां तथा प्रदीप पटेल उर्फ बोग्गा निवासी पडरिया थाना रायपुर कर्चुलियान को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिला बदर का आदेश दिया गया है।

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