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Rewa Collector Pratibha Pal ने लगाई धारा 144, तुरंत इन चीज़ो को बंद करने का ऐलान, आदेश जारी
Rewa Collector Pratibha Pal: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले के सभी अनुपयोगी और खुले बोरवेलों को मजबूत लोहे के ढक्कनों से बंद करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 18 दिसम्बर 2023 को जारी किया गया है। यह आदेश 17 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार अनुपयोगी एवं खुले बोरवेलों में छोटे बच्चों को गिरने से रोकने के संबंध में भारत सरकार के जलशक्ति मंत्रलालय के सचिव द्वारा 21 अगस्त 2018 को निर्देश दिए गए थे। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2010 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया गया था।
खुले तथा अनुपयोगी बोरवेलों जिनमें मोटर नहीं डाली गई है, में छोटे बच्चों के गिरने की दुर्घटना हो सकती है। इसे रोकने के लिए बोरकैप लगाने के आदेश दिए गए हैं। इन बोरवेलों के मालिक, किसान अथवा संबंधित संस्था बोरवेलों में लोहे के मजबूत कैप लगाकर उसे नटबोल्ट से मजबूती से बंद करें। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम भ्रमण करके बोरवेलों में कैप लगाना सुनिश्चित करें।