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रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 14 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर
रीवा. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने 14 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 ख के तहत एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं।
इन 15 आदतन अपराधियों द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने, मारपीट, गुण्डागर्दी, गाली गलौज, अवैध शस्त्रों के उपयोग, लोगों को डराने-धमकाने तथा अन्य आपराधिक कृत्यों के कारण यह कार्यवाही की गई है। बार-बार समझाइश के बावजूद इन अपराधियों के आचरण में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। इनके कृत्यों से जनमानस में आतंक एवं भय व्याप्त है। इनका स्वच्छंद रहना आमजनता के लिए हितकर नहीं है जिसके कारण कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
एक साल तक मऊगंज जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के आदेश
इन सभी आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिले की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
इन 14 अपराधियों को किया गया जिला बदर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने रजनीश विश्कर्मा उर्फ जग्गा निवासी लक्ष्मणबाग थाना बिछिया, संदीप पटेल निवासी लक्ष्मणपुर थाना बिछिया, अभिषेक उर्फ प्रीतम कोल निवासी ललपा थाना बिछिया, बेटू उर्फ राजकरण सिंह निवासी तेंदुन थाना बैकुण्ठपुर, सूरज साकेत उर्फ नक्का निवासी नौवस्ता थाना चोरहटा, शैलेष साकेत निवासी महिया थाना रायपुर कर्चुलियान, तौहीद निवासी रायपुर कर्चुलिया एवं पुष्पेन्द्र पटेल निवासी गोरगांव थाना रायपुर कर्चुलियान को एक वर्ष की अवधि के लिए जिले की सीमा से बाहर जाने का आदेश दिया है।
इसी प्रकार सुरेश साकेत निवासी महाजन टोला थाना बिछिया, चुन्नू प्रजापति उर्फ दुर्गेश निवासी कोरियान मोहल्ला थाना सिटी कोतवाली, अमन मिश्रा निवासी समान बांध गुलाब नगर थाना समान, दिवाकर सिंह निवासी सूती थाना जनेह, दीपेन्द्र कुमार पाण्डेय उर्फ अन्नू निवासी व्यौहरा थाना रायपुर कर्चुलियान एवं शुभम पाण्डेय निवासी पटना थाना रायपुर कर्चुलियान को एक वर्ष की अवधि जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिला बदर किया गया है।