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रीवा कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने इस कंपनी को किया प्रतिबंधित, लेन-देन में भी रोंक
रीवा। रीवा कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी (Rewa Collector Dr. Ilaiyaraaja T.) ने श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी को-ऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी (Sri Swami Vivekananda Multi Co-operative Limited Company) के लेन-देन, नवीन सदस्य बनाने तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के आदेश दिये हैं। प्रतिबंधित करने के आदेश के बाद कलेक्टर इलैयाराजा टी ने पुलिस अधीक्षक रीवा राकेश सिंह को कंपनी के संबंध में जानकारी प्राप्त करके प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये हैं।
कंपनी के संबंध में मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को उनके अनुभाग में कंपनी की गतिविधियों के संबंध में जानकारी देने के निर्देश दिये हैं।
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इस संबंध में कलेक्टर ने बताया कि श्री स्वामी विवेकानंद मल्टी को-ऑपरेटिव कंपनी के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक द्वारा कार्यवाही की गई थी।
संस्था द्वारा अनियमितता करने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर आयुक्त सहकारिता द्वारा पूरे प्रदेश में कंपनी को कार्य करने हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं। कंपनी का मुख्यालय 224, द्वितीय तल, सत्र प्लाजा, प्लाट नम्बर 1920, पॉम बीच रोड, वासी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र है।