रीवा

रीवा: रिश्वतखोर JE को 4 व SI को 3 साल की सजा

रीवा: रिश्वतखोर JE को 4 व SI को 3 साल की सजा
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लोकायुक्त के हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए दो अधिकारियों को विशेष न्यायालय ने सजा सुनाई है।

रीवा (Rewa News): लोकायुक्त के हाथ रिश्वत लेते पकड़े गए दो अधिकारियों को विशेष न्यायालय ने सजा सुनाई है। जेई को चार साल और 8 हजार के रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तो वहीं एसआई को तीन साल की सजा सुनाई गई है।

जानकारी दी गई कि नरेन्द्र कुमार तिवारी, जे.ई. एम.पी.ई.बी. कार्यालय मझौली द्वारा शिकायतकर्ता शिवकुमार से उसके पिता गंगा प्रसाद साहू को बिना कनेक्शन बिजली जलाते हुए पकड़े जाने के केस को छोटा करके रिकवरी कम बनाने के एवज में 15,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसे दिनांक 19 दिसंबर 2016 को रंगे हाथ पकड़ा गया। जिस पर लोकायुक्त ने भ्रष्टचार निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर माननीय विशेष न्यायालय सीधी में चालान प्रस्तुत कियाथा माननीय विशेष न्यायालय सीधी द्वारा विचारण उपरांत निर्णय पारित किया गया है।

इसके साथ ही लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय सीधी द्वारा 29 दिसंबर को पारित निर्णय में आरोपी कमलाकर सिंह, तत्कालीन उपनिरीक्षक, चौकी पथरौला थाना मझौली, जिला सीधी को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

उपनिरीक्षक चौकी पथरौला थाना मझौली द्वारा शिकायतकर्ता के विरूद्ध की गई रिपोर्ट में कोई कानूनी कार्यवाही न किये जाने एवं उसे निर्विघ्न रूप से अपनी दुकान निर्माण कराये जाने के एवज में 15,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी।

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