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रीवा: घूसखोर पटवारी संतोष पांडेय को जेल, लोकायुक्त न्यायालय ने 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई
रीवा। मऊगंज तहसील के अंतर्गत आने वाले पटवारी हल्का सीतापुर में पदस्थ रहे संतोष कुमार पाण्डेय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 7 के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माना सहित धारा 13 के तहत चार वर्ष के साथ दो हजार जुमने से दंडित किया गया है। बताया गया है कि आरोपी संतोष कुमार पाण्डेय पिता यदुवंश प्रसाद पाण्डेय उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम पुरवा थाना गुढ़ पहले हल्का सीतापुर में बतौर पटवारी के रूप में पदस्थ था जिसे लोकायुक्त ने घूंस लेते रंगे हाथ पकड़ा था।
मीडिया प्रभारी मो. अफजल खान, एडीपीओ रीवा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता अशोक कुमार साहू के पिता ने भूमि खसरा नम्बर 59 की नक्शा तरमीम सुधार के लिए आवेदन पटवारी हल्का कनकेसरा और सीतापुर के पटवारी आरोपी संतोष कुमार पाण्डेय को दिया था। फरियादी जब उक्त आरोपी पटवारी के पास आवेदन की कार्यवाही के संबंध में पूछने गया तब आरोपी ने कहा कि 5000 रुपए लगेंगे तब तुम्हारा काम होगा।
शिकायतकर्ता आरोपी को रिश्वत नहीं देकर उसे रंग हाथों पकड़वाना चाहता था तब शिकायतकर्ता ने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा को दी लोकायुक्त पुलिस द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया जिसमें आरोपी ने शिकायतकर्ता से 2000 रुपये रिश्वत ले लिये थे और शेष 3000 रुपए रिश्वत 9 जनवरी 2018 को लेना तय हुआ। 9 जनवरी 2018 को शिकायतकर्ता तहसील कार्यालय मऊगंज में आरोपी से मिला तो आरोपी ने रिश्वत के शेष 3000 रुपए की मांग की जैसे ही शिकायतकर्ता ने आरोपी को रिश्वत के रुपए दिये तो उसी समय लोकायुक्त ट्रैप टीम ने आरोपी को 500-500 के 6 नोट कुल 3000/ रुपए के साथ दबोच लिया और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
विचारण के दौरान जिला अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्लाके निर्देशन एवं मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (लोकायुक्त) सचिन द्विवेदी द्वारा शासन की ओर से मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं प्रभावी तकों से सहमत होते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय लोकायुक्त गिरीश दीक्षित ने आरोपी संतोष कुमार पाण्डेय को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया।