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रीवा: पति की मौत के बाद भाभी ने मांगा संपत्ति में अधिकार, देवर ने कुल्हाड़ी से हमला कर उतार दिया मौत के घाट
रीवा (Rewa News): पति की मौत के बाद भाभी द्वारा संपत्ति में हिस्सा मांगने पर देवर ने कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज मामले में अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश संतोष सिंह चौहान ने आरोपी देवर नंद कुमार मिश्रा 65 निवासी कोटा सिगमा को अपनी भाभी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार के दण्ड से दण्डित किया है। आरोपी देवर को न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया है। शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला ने की।
क्या है मामला
बताया गया है कि सतना जिले के कोटर थाना अंतर्गत थथौरा निवासी सत्यकली मिश्रा की शादी रीवा जिले के सेमरिया थाना अंतर्गत कोटा सिगमा निवासी रामकिशोर मिश्रा के साथ बाल्यावस्था में हो गई थी। शादी के एक साल बाद ही महिला के पति की मृत्यू हो गई थी। महिला के बच्चे नहीं थे। महिला के पति की मृत्यू के कुछ समय बाद उसके ससुर रामसजीवन ने अपनी संपत्ति अपने दोनो बेटे नंद कुमार और संपत मिश्रा के नाम कर दी। महिला को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया। अपने अधिकार के लिए महिला ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने महिला को ससुर की संपत्ति में बराबर का हिस्सा देने का निर्णय दिया। जिसके बाद महिला को संपत्ति में हिस्सा मिल गया।
कर दी हत्या
बताया गया है कि न्यायालय द्वारा महिला को संपत्ति में हिस्सा दिए जाने के बाद ससुराल वाले आए दिन महिला से विवाद करने लगे। बढ़ते विवाद को देख महिला ने अपने हक की जमीन को बेंचना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में आरोपी देवर नंद कुमार मिश्रा ने 16 अक्टूबर 2020 अपनी भाभी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी।
भाई ने दर्ज कराई थी शिकायत
बहन की मौत के बाद उसके भाई उमाशंकर पाण्डेय निवासी थथौरा थाना कोटर ने आरोपी देवर के खिलाफ मामले की शिकायत सेमरिया थाने में की। जिसके बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। मामले मे चालान न्यायालय में पेश किया। दो साल के बाद न्यायालय ने आरोपी देवर नंद कुमार को सजा से दण्डित किया।