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रीवा: नशीली कफ सिरप अवैध रूप से बेचने वाले 2 आरोपियों को 10-10 साल का सश्रम कारावास व एक-एक लाख रूपये का अर्थदण्ड
रीवा 04/11/2023 प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रही लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) जिला रीवा (म०प्र०) केशव सिंह की अदालत में नशीली कफ सिरप के दो आरोपी शहजाद खान पिता मकबूल खान उम्र 40 वर्ष निवासी ब्रामन्यगंज, थाना हलिया, जिला मिर्जापुर (यू.पी.) तथा बबलू खान उर्फ बल्लू, खान पिता नम्मू खान उम्र 26 वर्ष निवासी डामन्डगंज महेशपुर थाना, हलिया, जिला मिर्जापुर (यू.पी.) को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई गई।
ये है पूरा मामला
दिनांक 09/03/2021 को थाना सिटी कोतवाली रीवा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की हनुमना तरफ से एक ब्लोरो गाड़ी क्रमांक यू० पी० 63 ए.बी. 2991 से अवैध रूप से मादक पदार्थ नशीली कफ सिरप काफी मात्रा में बेचने के लिए रीवा लाया जा रहा है। मुखबिर सूचना के आधार पर थाना सिटी कोतवाली रीवा की पुलिस दल-बल के साथ रवाना हुई।
और घेराबंदी कर रतहरा जिउला, मोड़ के पास रायपुर कर्चुलियान की तरफ से आ रही ब्लोरो क्रमांक यू० पी० 63 ए.बी 2991 को रोक कर पकड़ा उक्त वाहन में तीन व्यक्ति पाये गए वाहन की तलाशी लेने पर ब्लोरो के पीछे तरफ की सीट के नीचे कागज के तीन कार्टून तथा तीन पैकेट सफेद रंग की पैकेट के अंदर ऑनरेक्स नशीली कफ सिरप पाई गई। जिसकी गिनती करने पर कुल 330 शीशी कफ सिरप पाई गई। मौके पर ही तीनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालन (एड. डी. पी. एस. एक्ट) में चालान पेश किया गया। जहाँ लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपियों द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।
जिससे निश्चित रूप से समाज नशे का आदी हो रहा है। इसलिए आरोपियों को कड़ी से कड़ी तथा अधिकतम सजा दिया जाना चाहिए। विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) केशव सिंह ने दोनो पक्षो के तर्कों को सुनने के बाद दो आरोपी शहजाद खान, पिता मकबूल खान, उम्र 40 वर्ष निवासी डामन्डगंज थाना, हलिया जिला मिर्जापुर (यूपी) तथा बबलू खान, उर्फ बल्लू पिता नम्मू खान उम्र 26 वर्ष निवासी ब्रामन्डगंज महेशपुर थाना, हलिया जिला मिर्जापुर (यू.पी.) को (एन.डी.पी.एस.एक्ट) की धारा 8 (सी) 21 (सी) के तहत दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। प्रकरण में एक आरोपी रूहुल इस्लाम खान पिता नजमुल इस्लाम खान उम्र 30 वर्ष निवासी महेशपुर थाना, हलिया जिला मिर्जापुर (यू.पी.) अभी फरार है।