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रीवा: नशीली कफ सिरफ अवैध रूप से बेचने वाले आरोपी को 10 साल की सजा व 1 लाख रूपए का जुर्माना

रीवा: नशीली कफ सिरफ अवैध रूप से बेचने वाले आरोपी को 10 साल की सजा व 1 लाख रूपए का जुर्माना
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पुलिस ने अजय कुमार पटेल को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय (एन. डी. पी. एस. एक्ट) में चलान पेश किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रही लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एन.बी.पी.एस.एक्ट) जिला रीवा (म.प्र.) केशव सिंह की अदालत में नशीली कफ सिरप के एक आरोपी अजय कुमार पटेल पिता ओम प्रकाश पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी चोरगड़ी थाना रायपुर कर्फ्यूलियान जिला रीवा (ग०५०) को दस वर्ष की सजा सुनाई गई है।

संक्षेप में मामला इस प्रकार है-

दिनाक 24/03/2021 को थाना रायपुर कर्बुलियान रीवा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चोरगढ़ी के उत्तम पटेल एवं अजय कुमार पटेल ग्राम चोरगडी में गयादीन कोल के घर के पास बगीचे में अवैध रूप से नशीली कफ सिरप की खेप उतरवा रहे हैं। जिसे बोलोरो क्रमांक MP17 CB 0723 से ले जाकर छिपाने व बिक्री करने की फिराक में है। मुखबिर सूचना के आधार पर थाना रायपुर कर्चुलियान की पुलिस दल बल के साथ रवाना हुई और घेरा बंदी कर बताए गए स्थान चोरगड़ी में गयादीन कोल के घर के पास बगीचे में एक बोलोरो गाडी कड़ी दिखी जिसमे दो व्यक्ति पास में खड़े दिखे। पास में रखे बोरियों में भरा हुआ समान उठाकर बोलोरो में लोड कर रहे थे। जैसे ही पुलिस को देखा भागने लगे अंधेरे का फायदा उठाकर एक व्यक्ति भाग गया एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसने अपना नाम पता अजय कुमार पटेल बताया तथा भागने वाले का नाम उत्तम पटेल बताया पुलिस को मौके पर ही बोलोरो गाड़ी क्रमांक MP17 CB 0723 में 14 बोरियों में कुल 5040 शीशी ऑनरेक्स कफ सिरप पाई गई। जिसकी कुल कीमत 6,04,800/- रूपये की पाई गई।

मौके पर ही पुलिस ने अजय कुमार पटेल को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय (एन. डी. पी. एस. एक्ट) में चलान पेश किया गया। जहीं लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपियों द्वारा कारिक अपराध गंभीर प्रकृति का है। जिससे निश्चित रूप से समाज नशे का आदी हो रहा है। इसलिए आरोपी को कड़ी से कड़ी तथा अधिकतम सजा दी जाए।

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) केशव सिंह ने दोनो पक्षों के तर्का को सुनने के बाद एक आरोपी अजय कुमार पटेल पिता ओमप्रकाश पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी चोरगड़ी थाना रायपुर कर्चुलियान को (एन डी पी एस एक्ट) की धारा ७(सी) 21 (सी) के तहत दस वर्ष का सश्रम कारावास में एक लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकरण में एक आरोपी उत्तम पटेल पिता छोटे लाल पटेल दोष मुक्त हो गया है तथा एक आरोपी रामायण पटेल पिता आर एस पटेल अभी फरार है

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