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रीवा में 6 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म, मूक बाधिर से रेप के आरोपी को 10 वर्ष की काठोर कारावास

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रीवा में दुर्ष्कम तो वही दूसरे मामले में दुर्ष्कमी को सुनाई गई सजा

रीवा। जिले में जहाँ एक 6 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म जैसी धिनौनी वारदात सामने आई तो वही एक अन्य मामले में न्यायालय ने दुष्कर्मी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

खेत में मासूम से दुष्कर्म

जानकारी के तहत रीवा के जनेह थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि बच्ची के माता-पिता पेशे से मजदूर है और वे दोनों खेत में काम कर रहे थें। बच्ची को नींद आ जाने के कारण एक स्थान पर सुला दिए थें। इसी बीच रिश्ते का भाई खेत में पहुचा और बच्ची के साथ गलत कर रहा था। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुच गए और उन्होने आरोपी को पकड़ लिया।

लड़की के माता-पिता की शिकायत पर जनेह थाना की पुलिस आरोपी के खिलाफ रेप सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई कर रही है।

दुर्ष्कमी को 10 वर्ष की सजा

रीवा के जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी रामचरण पटेल को 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया हैं। लोक अभियोजक श्री मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मनगंवा थाना क्षेत्र में एक मूक बाधिर बच्ची से दुष्कर्म का मामला न्यायालय में पेश हुआ था। चली सुनवाई के दौरान साक्ष्य के आधार पर रामचरण पटेल दोषी पाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मूक बाधिर बच्ची को बहला फुसला कर एकांत स्थान में ले जाकर रेप किया था। जब लड़की घर पहुची तो उसने अपने साथ हुए जुल्म से परिजनों को अवगत कराया और पुलिस उक्त मामले में कार्रवाई की थी।

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

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