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रामलला शुक्ला निलम्बित, HRD ने TRS COLLEGE के प्रभारी प्राचार्य रहते हुए 14.09 करोड़ की वित्तीय अनियमितता मामले में माना दोषी
रीवा। लम्बे समय से विवाद को घेरे में रहे डॉ रामलला शुक्ला की मुश्किले बढ़ती ही जा रही है। राज्य शासन ने प्रभारी प्राचार्य डॉ शुक्ला को TRS COLLEGE में हुई वित्तीय अनिमितता मामले में दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया है।
14 करोड़ 19 लाख की है वित्तीय अनियमिता
राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) की उप सचिव श्वेता पवार के द्वारा जारी आदेश के तहत वर्ष 2018-19 एवं 19-20 के वित्तीय वर्ष में 14 करोड़ 09 लाख रूपये की वित्तीय अनियमिता पाई गई है। उस दौरान डॉ रामलला शुक्ला TRS COLLEGE के प्रभारी प्राचार्य रहे है। विभाग ने माना है कि इस अनिमितता में डॉ रामलला शुक्ला दोषी है।
सागर क्षेत्रीय कार्यालय किए गए अटैच
जारी आदेश के तहत निलम्बित किए गए डॉ रामलला शुक्ला को सागर स्थित उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में उन्हे अटैच किए गया हैं। आदेश प्रभावशील रहने तक उन्हे जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाएगा।
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पूर्व में भी छिना था प्राचार्य का पद
लगभग 6 माह पूर्व डॉ रामलला शुक्ला (RAMLALA SHUKLA) से TRS COLLEGE के प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेदारी छीन ली गई थी। उनकी जगह पर डॉ अर्पित अवस्थी को प्राचार्य की जिम्मेदारी दी गई थी।
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विभाग की टीम ने की थी जांच
प्रभारी प्राचार्य पद से रामलला शुक्ला को हटाए जाने के बाद विभाग के उच्च अधिकारियो की एक टीम ने कालेज में पहुची थी। जारी किए गए उक्त वर्ष के बजट और किए गए खर्च का लेखा-जोखा सम्बधितं दस्तावेज अधिकारियो ने जब्त किए जाने सहित अन्य जानकारी एकत्र करके उसकी जांच कर रही थी। वही 6 माह तक चली जांच के बाद एक बार फिर विभाग ने एक्शन लेते हुए रामलला शुक्ला पर कार्रवाई की है।