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रीवा में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 28 से, जिले के बाहर की धान एवं मोटा अनाज का आवक प्रतिबंधित
Rewa MP News: खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान की खरीदी की डेट तय की गई है। मध्य प्रदेश के रीवा जिलें में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर 28 नवम्बर से 16 जनवरी तक धान का उपार्जन किया जायेगा। इसको लेकर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने कई आवश्यक दिशा निदेर्श जारी किये हैं।
जिसमें उत्तरप्रदेश की धान एवं मोटा अनाज का आवक एवं निकासी पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। वहीं निगरानी के लिए दल गठित किया है। जो बाहर से आने वाली धान की फसल को रोकने के लिए उत्तरप्रदेश से मध्यप्रदेश के रीवा जिले में आने वाले मार्ग पर बैरियर लगाकर निगरानी करने के लिए कहा है।
यूपी से रीवा आती है धान
समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी उत्तर प्रदेश में होती है लेकिन यहा पैदावार ज्यादा होने और केन्द्र द्वारा लक्ष्य कम होने से उत्तर प्रदेश के किसान एमपी के रीवा में धान खपाने की फिराक में रहेते हैं। ऐसे में एमपी और यूपी क्षेत्र के बिचौलिए औने पौने दाम में उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में धान लाकर खरीदी केन्द्रों में खपाया जाता है। इन स्थियों को देखते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने उत्तरप्रदेश की धान एवं मोटा अनाज का आवक एवं निकासी पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
होगी दंडात्मक कार्रवाई
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश से धान लेकर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सीमा में प्रवेश करता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने होगें। कलेक्टर ने कहा है कि प्रत्येक वर्ष उपार्जन अवधि के दौरान उत्तरप्रदेश की धान जिले के उपार्जन केन्द्रों में लाकर समर्थन मूल्य पर अवैध रूप से विक्रय के मामले प्रकाश में आते हैं।
साथ ही कलेक्टर ने कहा है कि उत्तरप्रदेश की धान का अवैध परिवहन करते पकड़े जाने वाले व्यक्तियों तथा वाहनों के ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
उड़नदस्ता दल गठित
कलेक्टर ने उत्तर प्रदेश से धान के अवैध परिवहन के लिए जहां बैरियर लगाने की व्यवस्था की है। वहीं कलेक्टर ने उडनदस्ता दल गठित करने के लिए विभागों को निर्देशित किया हैं। जिसमें कहा गया है कि सभी दल आपसी समन्वय बनाकर यूपी से आने वाले वाले धान तथा मोटे अनाज को प्रतिबंधित किया है।
इन्हे किया गया शामिल
उडनदस्ता दल में क्षेत्रीय अनुविभागीय आधिकारी राजस्व, क्षेत्रीय तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय अनुविभागीय आधिकारी पुलिस, क्षेत्रीय अनुविभागीय आधिकारी कृषि विभाग, क्षेत्रीय सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग, क्षेत्रीय सहकारिता निरीक्षक सहकारिता विभाग तथा क्षेत्रीय मंडी निरीक्षक कृषि उपज मंडी विभाग को शामिल किया गया है।