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रीवा में सार्वजनिक अवकाश घोषित, जारी हुआ आदेश
लोकसभा निर्वाचन-2024 में प्रदेश के विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चार चरणों मतदान होगा। राज्य शासन ने संबंधित क्षेत्रों में मतदान के दिन निगोशिएबल इन्सट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश घोषित किया हैं। प्रथम चरण में 19 अप्रैल (शुक्रवार) द्वितीय चरण में 26 अप्रैल (शुक्रवार) तृतीय चरण में 7 मई (मंगलवार) एवं चतुर्थ चरण में 13 मई (सोमवार) को होने वाले निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तिथियों में सामान्य अवकाश घोषित किया है।
जारी हुआ नोटिफिकेशन
मतदान के समय छुट्टी को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है. जिसमें लिखा गया है कि दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लोकसभा आम चुनाव 2024 के सिलसिले में निर्वाचन चार चरणों में होना है. निर्वाचन कार्यक्रम की प्रति संलग्न है,
मध्यप्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत प्रथम चरण में दिनांक 19/04/2024 (शुक्रवार) द्वितीय चरण में दिनांक 26/04/2024 (शुक्रवार) तृतीय चरण में दिनांक 07/05/2024 (मंगलवार) एवं चतुर्थ चरण में दिनांक 13/05/2024 (सोमवार) को संबंधित क्षेत्रों में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश तथा सामान्य अवकाश का दिन होगा. गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद एमपी सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है.
26 अप्रैल 2024 - टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद एवं बैतूल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले पूरे निर्वाचन क्षेत्र में छुट्टी रहेगी.