- Home
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- रीवा
- /
- खाकी वर्दी नहीं पहन...
रीवा। देखा जाता है कि दुकानों, काम्पलेक्स, निर्माण स्थलों एवं शाॅपिंग माॅल सहित अन्य जगहों में काम कर रहे सुरक्षा कर्मी खाकी वर्दी पहने अक्सर देखे जाते हैं। लेकिन अब रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के नये नियम के तहत खाकी वर्दी बिना अनुमति के निजी सुरक्षा कर्मी नहीं पहन सकेंगे। उन्होंने कहा कि यदि बिना अनुमति के वायरलेस सेट अथवा वर्दी में निजी सुरक्षा गार्ड दिखे तो सुरक्षा एजेंसी के साथ ही गार्ड को भी थाने का चक्कर लगाना पड़ेगा। एसपी ने जारी सर्कुलर में सभी थाना प्रभारियांे को निर्देश दिया है कि ऐसे संस्थान जो निर्धारित नियमों की अनदेखी कर सुरक्षा गार्ड रखते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जाय।
उन्होंने कहा कि ज्यादातर निजी संस्थानों द्वारा प्राइवेट सुरक्षा गार्ड रख लिये जाते हैं, जिन्हें अर्द्धसैनिक बल से मिलान करती वर्दी पहनाया जाता है। जबकि ऐसे लोग उस कार्य के योग्य नहीं होते हैं। लाइसेंसधारी संस्थानों द्वारा बिना प्रूफ के सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ निजी सुरक्षा एजेंसी अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस विभाग ने सर्कुलर जारी कर हिदायत देते हुए अपील की है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों आदि में कार्य करने वाले प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों का सत्यापन कराएं। इसके अलावा पुलिस, अर्धसैनिक बल, आर्मी की वर्दी न पहनें। अगर जांच में नियम का उल्लंघन करते पाये गये तो संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।