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रीवा में चेक बाउंस के मामले में डेढ़ वर्ष का कारावास और 24 लाख वापस लौटाने का आदेश, सात साल बाद मिला न्याय
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MP Rewa News: चेक बाउंस के एक मामले में न्यायालय द्वारा निर्णय देते हुए आरोपी को डेढ़ वर्ष के कारावास और 24.45 लाख रूपए लौटाने का निर्देश दिया है। पिछले सात साल से चल रहे इस मामले में न्यायालय द्वारा अहम फैसला सुनाते हुए परिवादी को राहत प्रदान की।
परिवादी की तरफ से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शिव सिंह ने बताया कि परिवादी श्रीपटेल निवासी पुर्वा 310 थाना मनगवां से आरोपी पुष्पेन्द्र पटेल निवासी चिरहुला मंदिर कोतवाली ने 2015 में 15 लाख रूपए उधार मांगे थे। परिवादी द्वारा 25 जनवरी 2015 के दिन आरोपी को 15 लाख रूपए दिए। राशि अदायगी के लिए उन्होने दो चेक दिया था। दोनो चेक खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गए थे। इसके बाद परिवादी की ओर से नोटिस भेजी गई। बताते हैं कि 22 जुलाई 2015 को रीवा न्यायालय में चेक अनादरण की धारा 138 के तहत परिवाद प्रस्तुत किया गया।
कई बार दायर की पुनरीक्षण याचिका
मामले में विचारण के दौरान आरोपी द्वारा कई बार पुनरीक्षण याचिका दायर की गई। लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। विचारण के दौरान दोनो पक्षों द्वारा साक्ष्य दिए गए, तर्क सुने गए। इसके बाद न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पद्मिनी सिंह ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए डेढ़ माह के कारावास से दण्डित किया है। साथ ही प्रतिकर के रूप में प्रतिवादी को 24 लाख 45 हजार की अदायगी का आदेश दिया है। प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता शिव सिंह के साथ-साथ पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, प्रकाश तोमर तथा ऊषा पटेल ने भी की है।
Ankit Pandey | रीवा रियासत
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