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जरूरी सूचना! 11 फरवरी को रीवा में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, संपत्तिकर-जलकर में मिलेगी छूट, जानें कहीं आपके काम की तो नहीं खबर?

Rewa Lok Adalat News
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Rewa Lok Adalat News: 11 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में संपत्तिकर, जलकर एवं अन्य अधिभार में छूट दी जायेगी

Rewa Lok Adalat News: रीवा जिला विधिक सहायता अधिकारी ने बताया कि 11 फरवरी को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में संपत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के मात्र अधिभार में छूट प्रदान की गयी है।

उन्होंने बताया कि संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है पर अधिभार में शत-प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक है तथा एक लाख रूपये तक बकाया होने पर 50 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक है पर 25 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी।

उन्होंने बताया कि जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर, उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया है अधिभार में १०० प्रतिशत तक छूट दी जायेगी।

जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर एवं उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक है तथा 50 हजार रूपये तक बकाया है पर 75 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर, उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की 50 हजार रूपये से अधिक की राशि बकाया है पर अधिभार में 50 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी। उन्होंने बताया कि यह छूट मात्रा एक बार दी जायेगी।

दिनांक 11 फरवरी 2023 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के खण्डपीठ गठन के संबंध में


Suyash Dubey | रीवा रियासत

Suyash Dubey | रीवा रियासत

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