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प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्यवाही / रीवा में डेढ़ दर्जन से अधिक दुकाने सील, आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
रीवा. कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) के दौरान कुछ व्यापारी प्रशासन को ठेंगा दिखाकर व्यवसायों का संचालन कर रहें हैं, जिसके चलते जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाहियां की जा रही है. शनिवार को जिले में डेढ़ दर्जन से अधिक दुकानों को COVID-19 नियमों का उल्लंघन करने पर सील करने के साथ आपदा अधिनियम (Disaster Act) के तहत मुक़दमे दर्ज करने की कार्यवाहियां की गई है.
मिली जानकारी के अनुसार रीवा कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी (Rewa DM Dr Ilayaraja T) एवं एसपी राकेश कुमार सिंह (Rewa SP Rakesh Kumar Singh) के निर्देश पर कोरोना कर्फ्यू के नौवें दिन शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में COVID-19 नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाहियां की गई है.
रीवा शहर की एक दर्जन दुकानों को सील किया गया है जबकि बैकुंठपुर पुलिस ने 8 दुकानों पर ताला जड़ दिया है. सभी दुकान संचालकों के खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है.
रीवा शहर में ये दुकानें सील
अमहिया थाना अंतर्गत गुढ़ चौराहा के पास कोविड-19 के निर्देश का पालन न करने पर होलसेल किराना दुकान पर कार्रवाई की गई है. बताया गया कि प्रिंस किराना स्टोर को कलेक्टर इलैयाराजा टी एवं एसडीएम शैलेंद्र सिंह के निर्देश पर दुकान को सील कराया गया है. जिसके खिलाफ कलेक्टर को कई दिनों से नियमों के अनदेखी की सूचना मिल रही थी.
सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत सम्राट होटल के नीचे सुपर कैसेट एजेंसी के दुकानदार को कोविड.19 का पालन न करने पर रीवा कलेक्टर के आदेश पर नगर निगम टीम ने 10000 का जुर्माना ठोका है. आरोप है कि दुकानदार खुलेआम फ्रिज और टीवी बेच रहा था. ऐसे में नगर निगम द्वारा बिना मास्क वालो को मास्क पहनने की जानकारी देते हुए नगर निगम के कर्मचारी मास्क लगाइए जिंदगी बचाइऐ के साथ समझाइश भी ग्राहकों को दी गई.
सिविल लाइन थाना अंतर्गत कोविड 19 का पालन न करने पर ढेकहा तिरहा स्थित ब्रदर्स मेंसवेयर को सील कराया गया. बताया गया कि कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार यतीक शुक्ला एवं सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक ओंकार तिवारी की मौजूदगी में दुकान को सील कराते हुए चलानी कार्रवाई की गई है.
बैकुंठपुर में इनके खिलाफ कार्यवाही
लॉकडाउन का पालन कराने के लिए बैकुंठपुर पुलिस कस्बा और देहात क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही है. शनिवार को सूचना मिली कि ग्राम झिरिया में गुप्ता जनरल स्टोर दुकान का मालिक छोटे गुप्ता पिता राधेश्याम गुप्ता निवासी झिरिया, अजय किराना स्टोर का मालिक अजय गुप्ता पिता रमेश गुप्ता निवासी झिरिया, आरोही गारमेंट्स की दुकान के मालिक अमित द्विवेदी पिता वीरेंद्र द्विवेदी 24 वर्ष निवासी ग्राम दुबगवा, ग्राम सथनी में विश्वकर्मा चाट भंडार की दुकान के मालिक छोटू विश्वकर्मा पिता राजेश्वर विश्वकर्मा, ग्राम हरदी मोड़ में सब्जी की दुकान के मालिक सुरेश साहू पिता मंगल साहू, ग्राम तेंदुन शंकर लाल साहू पिता वाल्मीकि साहू की दुकानों पर बिना मास्क लगाए ज्यादातर ग्राहक मिले.
ऐसे में आरोपीगणों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट रीवा द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन कर कोरोना लॉकडाउन के दौरान बिना मास्क लगाएं दुकानें खोले पाए गए. जिससे कोरोना वायरस कोविड-19 का संक्रमण अन्य लोगों में फैलने की संभावना होने से आरोपीगणों का कृत्य धारा 188, 269, 270 भादवि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत दंडनीय अपराध पाए जाने से आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 125, 21ए126, 21ए127, 21ए128, 21ए130,21 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.