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रीवा-मऊगंज जिले में चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू: कलेक्टर ने दी निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी, 17 नवंबर को होगा मतदान

रीवा-मऊगंज जिले में चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू: कलेक्टर ने दी निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी, 17 नवंबर को होगा मतदान
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निर्वाचन आयोग द्वारा रीवा तथा मऊगंज जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है।

रीवा। निर्वाचन आयोग द्वारा रीवा तथा मऊगंज जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। दोनों जिलों में एक साथ 17 नवम्बर को मतदान एवं 3 दिसंबर को मतगणना की जायेगी। चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा करने के साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। इस अवधि में नये कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण नहीं होंगे। पूर्व से स्वीकृत और जारी निर्माण कार्यों में किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। सभी अधिकारियों-कर्मचारियों तथा राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों पर आदर्श आचरण संहिता लागू होगी। आदर्श आचरण संहिता लागू होने की अवधि में कोई भी शासकीय सेवक राजनैतिक गतिविधि में शामिल नहीं होगे।

शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। यह आवश्यक है कि वे किसी को यह महसूस न होने दे कि वे निष्पक्ष नहीं है। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आंशका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं। शासकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान या प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिए तथा उन्हें यह देखना चाहिए कि उनकी हैसियत या अधिकारों का लाभ कोई दल या उम्मीदवार न ले सके। निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करना मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के प्रावधानों के विपरीत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हुए कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान अधिकारी, कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिए कार्य करेंगे और न मत डालने में कोई असर डालेंगे। इसके अतिरिक्त कोई शासकीय सेवक निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि सभी राजनैतिक दल तथा उम्मीदवार चुनाव की आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए राजनैतिक गतिविधि संचालित करें। किसी भी दल तथा उम्मीदवार को धार्मिक, भाषायी अथवा अन्य किसी तरह से सामुदायों के बीच मतभेद तथा घृणा की भावना उत्पन्न न करें। उम्मीदवार एक दूसरे की आलोचना न करें। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग न करें। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए स्वस्थ्य तरीके से चुनाव प्रचार करें। मतदाताओं को डराना तथा किसी तरह का प्रलोभन देना आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन माना जायेगा। राजनैतिक दल तथा उम्मीदवार सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति के बाद ही सभा, सम्मेलन तथा जुलूस का आयोजन कर सकेंगे। सभी उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अधितम व्यय सीमा में ही चुनाव में खर्च कर सकेंगे। किसी भी शासकीय भवन अथवा भवन परिसर में चुनाव प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित रहेगा। निजी भवनों तथा परिसंपत्तियों में भवन स्वामी की लिखित अनुमति के बाद ही चुनाव प्रचार सामग्री प्रदर्शित करें। चुनाव प्रचार करते समय कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करना अनिवार्यत: होगा।

जिले भर में निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू – जिला निर्वाचन अधिकारी

रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि रीवा जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों रीवा, सेमरिया, सिरमौर, त्योंथर, मनगवां तथा गुढ़ एवं मऊगंज के दो विधानसभा क्षेत्रों देवतालाब तथा मऊगंज विधानसभा के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गयी है।

विधानसभा चुनाव के अधिसूचना 21 अक्टूबर 2023 को जारी की जायेगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किये जायेंगे। रीवा जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय रीवा में दाखिल किये जायेंगे। मऊगंज जिले की दो विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन पत्र कलेक्टर कार्यालय मऊगंज में दाखिल किये जायेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है। दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर की जायेगी। उम्मीदवार 2 नवम्बर तक नाम वापस ले सकते हैं। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जायेगी। इसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किये जायेंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित मतदान केन्द्रों में 17 नवम्बर को मतदान होगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना जिला मुख्यालय रीवा में 3 दिसम्बर को होगी। मतदान वीवीपैट मशीन के माध्यम से कराया जायेगा। जिसमें मतदाता अपने मतदान की पुष्टिकरण पर्ची देख सकता है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के साथ ही चुनाव की आदर्श आचरण संहिता जिले भर में लागू हो गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष संपन्न कराये जायेंगे। विधानसभा चुनाव के लिये निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी तैयारियां की जा रही हैं। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम सहित विभिन्न वैधानिक प्रावधानों के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों में पानी, छाया, शौचालय आदि की व्यवस्था कर दी गयी है। दिव्यांग मतदाता तथा 80 साल से अधिक आयु के मतदाता डाकमत पत्र के माध्यम से घर से भी मतदान कर सकते हैं। मतदान केन्द्र में इन्हे मतदान की पूरी सुविधा दी जायेगी। मतदाता सूची पूरी शुद्धता से तैयार की गयी है। सभी मतदान केन्द्रों में बीएलओ ने सराहनीय कार्य करके पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में 66 हजार युवा मतदाता तथा 62 हजार से अधिक महिला मतदाता के नाम शामिल किये गये हैं। महिलाओं के बड़ी संख्या के नाम शामिल करने से लिंगानुपात 914 हो गया है। जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 18 लाख 35 हजार 130 है। इसमें 9 लाख 58 हजार 545 पुरूष तथा 8 लाख 76 हजार 560 महिला मतदाता हैं। दोनों जिलों में कुल 2014 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं।

कलेक्टर ने बताया कि चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की कड़ी निगरानी की जायेगी। अब 9 हजार से अधिक आदतन अपराधियों तथा असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी है। सभी प्रमुख मार्गों पर चेकपोस्ट बना दिये गये हैं। इनमें पुलिस और राजस्व के साथ-साथ आबकारी, वन तथा कामर्सियल टैक्स के अधिकारी भी तैनात रहेंगे। चुनाव प्रचारों पर निगरानी, पेड न्यूज तथा सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए टीम तैनात कर दी गयी है। समाचार पत्रों तथा सोशल मीडिया में पोस्ट करते समय निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करें। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर ने विधानसभा चुनाव में किये जा रहे सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी दी।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सौरभ सोनवणे, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयश गोखले, जनसंपर्क अधिकारी उमेश तिवारी तथा शिवप्रसन्न शुक्ला एवं बड़ी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित रहे।

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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