रीवा

नाबालिग भतीजी का चाचा निकला बलात्कारी, रीवा न्यायालय ने 25 वर्ष के कारावास की सुनाई सजा

10-10 years imprisonment for bus driver and owner in MPs famous bus burning case
x
रीवा न्यायालय ने बलात्कार मामले में सुनाया बड़ा फैसला

Rewa News: इस समय लड़कियां अपने घर में ही सेफ नही हैं। ऐसा ही एक मामला रीवा (Rewa) में सामने आया है। जहां रिश्तों को तार-तार करते हुए रिश्ते का एक चाचा नाबालिग भतीजी से लगभग ढाई वर्षो तक रेप करता रहा। उक्त मामले में रीवा न्यायालय के पास्कों एक्ट (POSCO ACT) की विशेष न्यायालय की न्यायाधीश महिमा कछवाहा ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी चाचा को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

यह था मामला

रीवा न्यायालय के लोक अभियोजक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मनगंवा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से उसका रिश्ते का चाचा रेप कर रहा था। यह मामला तब सामने आया जब लड़की का पिता शहर के सामान थाना क्षेत्र में रहकर लड़की को पढ़ाई कराने लगा और इसका फायदा उठाते हुए आरोपी लड़की को धमकी देता रहा कि वह किसी से कुछ भी अगर बताती है तो वह खुद जहर खाकर उसके माता-पिता को जेल पहुचा देगा।

होटल में ले जाकर करता था रेप

बताया जा रहा है कि आरोपी शहर के एक होटल में भी लड़की को ले जाता था। डरी-सहमी लड़की आरोपी चाचा के जुल्म का शिकार होती रही। इसी बीच लड़की का भाई आरोपी की गलत हरकत को देख लिया और पीड़ित परिवार ने थाना सामान थाना में रिर्पोट दर्ज करवाई थी।

लोक अभियोजक ने बताया कि वर्ष 2020 में यह मामला दर्ज हुआ था और जज ने इसमें सुनवाई करके साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया है। जिसके तहत उसे सजा सुनाई है।

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

    Next Story