रीवा

Live रीवा एवं मऊगंज जिले के विधानसभा निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण समाचार और अपडेट्स | गुरुवार, 19 अक्टूबर 2023

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत
19 Oct 2023 6:30 PM IST
Updated: 2023-10-19 13:14:02

Live Updates

  • 11 Oct 2023 10:32 PM IST

    विधानसभा निर्वाचन 2023: चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति देंगे रिटर्निंग आफीसर

    रीवा 11 अक्टूबर 2023. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग आफीसर जारी करेंगे. प्रचार में उपयोग किए जा रहे वाहन की विंड स्क्रीन में अनुमति पत्र चस्पा करना आवश्यक होगा. बिना अनुमति के चुनाव प्रचार में वाहनों का उपयोग पाए जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी. 

  • 11 Oct 2023 10:32 PM IST

    विधानसभा निर्वाचन 2023: सभी मतदान केन्द्रों में आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित करें - कलेक्टर

    रीवा 11 अक्टूबर 2023. निर्वाचन आयोग द्वारा रीवा और मऊगंज जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. सभी आठ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने सभी रिटर्निंग आफिसरों को मतदान केन्द्र के वाहर आवष्यक जानकारिया प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं.

    उन्होंने ने कहा है कि सभी मतदान केन्द्रों में मतदान की तिथि 17 नवम्बर का उल्लेख अवश्य कराएं. इसके साथ साथ मतदान केन्द्र क्रमांक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक तथा नाम एवं मतदान केन्द्र के नाम का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें. इस जानकारी में मतदान केन्द्र कि कुल मतदाताओं, दिव्यांग मतदाताओं तथा 80 साल से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या का भी उल्लेख कराएं. सेक्टर आफीसर के माध्यम से मतदान केन्द्रों का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.   

  • 11 Oct 2023 10:31 PM IST

    विधानसभा निर्वाचन 2023: निर्वाचन व्यय निगरानी के सभी टीमों को दिया गया प्रशिक्षण

    सभी व्यय निगरानी दल निर्भय होकर कार्यवाही करें - अपर कलेक्टर

    रीवा 11 अक्टूबर 2023. विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर निगरानी के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में व्यय निगरानी दल, उड़नदस्ता, वीडियो निगरानी दल तैनात किए गए हैं. इनके सदस्यों को कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण देते हुए अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर सकते हैं. उम्मीदवार के चुनाव खर्च पर निगरानी करने तथा चुनाव प्रचार में अवैध तरीकों का उपयोग रोकने के लिए विभिन्न दलों का गठन किया गया है. इन दलों के सभी सदस्य निर्भय होकर अपनी कार्यवाही करें. वाहनों और व्यक्तियों की तलाशी में किसी तरह की कमी न करें. तलाशी के समय इस बात का ध्यान रखें कि आमजनता को किसी तरह की परेशानी न हो. आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना मिलने तथा अन्य कोई शिकायत मिलने पर फ्लाइंग स्क्वाड दल तत्काल कार्यवाही करे. सी-विजिल एप से प्राप्त शिकायत का सौ मिनट में निराकरण आवश्यक है. दल के सभी सदस्य अपने क्षेत्र के सेक्टर ऑफीसर, रिटर्निंग ऑफीसर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस तथा थाना प्रभारियों से सतत सम्पर्क में रहें. जिला और अपने विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कंट्रोल रूम से भी संपर्क में रहकर सूचनाओं का आदान-प्रदान करें.

    प्रशिक्षण देते हुए मास्टर ट्रेनर डॉ एचजीआर त्रिपाठी ने कहा कि सभी एफएसटी, एसएसटी तथा व्हीएसटी टीमें उन्हें आंवटित विधानसभा क्षेत्र में रिर्टनिंग आफिसर के नियंत्रण में कार्य करेंगी. इन टीमों को आयकर विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग, एमसीएमसी, शिकायत अनुवीक्षण कक्ष, काल सेंटर से लगातार सूचनाएं प्राप्त होंगी. इन दलों को प्रतिदिन निर्धारित प्रपत्रों में लेखा टीम, आर.ओ., जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक, एवं पुलिस विभाग के एस.एस.टी.,एफ.एस.टी. के नोडल अधिकारी को प्रतिवेदन देना होगा. एफएसटी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन की संख्या में तैनात की गई हैं. आचार संहिता के उल्लंघन तथा अन्य निर्वाचन संबंधित शिकायतों का टीम को मौके पर जाकर निराकरण करना है. यदि किसी व्यक्ति या वाहन से भारी मात्रा में नगद राशि प्राप्त होती है तो उसकी सूचना आयकर विभाग को भी देना आवश्यक है. किसी भी तरह की सामग्री को जब्त करते समय पंचनामा अवश्य बनाएं. जब्ती की पावती अवश्य दें. जब्ती की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराएं. निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत करना आवश्यक है.

    प्रशिक्षण में बताया गया कि वीडियो सर्विलांस टीम व्हीएसटी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक बड़ी राजनैतिक सभा, जुलूस, स्टार प्रचारक की सभा तथा हर महत्वपूर्ण घटना की वीडियोग्राफी करेगी. वीडियोग्राफी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभा के मंच में उपस्थित सभी व्यक्तियों के चेहरे स्पष्ट रूप से दिखाई दें. सभी पोस्टर बैनर, वाहन तथा वाहनों के पंजीयन नम्बर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दें. वीडियों को किसी भी स्थिति में व्यय लेखा निगरानी दल के सदस्यों के अलावा न दें. एसएसटी टीम वाहनों की सघनता से जांच करे. किसी भी तरह की संदिग्ध सामग्री पाए जाने पर जब्ती की कार्यवाही करते हुए एफआईआर दर्ज कराए. अवैध रूप से शराब, अस्त्र-शस्त्र तथा अन्य अवैध पदार्थों के जिले में प्रवेश पर रोक लगाएं.

    प्रशिक्षण देते हुए नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डॉ अमरजीत सिंह ने कहा कि किसी घर या परिसर में यदि भारी मात्रा में अवैध रूप से राशि रखने की सूचना मिलती है तो एफएसटी उस घर की निगरानी करेगी. उसमें आने जाने वाले व्यक्तियों तथा वाहन की तलाशी लेगी लेकिन जब तक आयकर दल नहीं आ जाता तब तक घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी. चुनाव खर्च के लिए उम्मीदवार को पृथक बैंक खाता खोलना होता है. इस खाते से ही चुनाव संबंधी सभी व्यय का भुगतान किया जाएगा. एफएसटी दल कानून और व्यवस्था बनाए रखने, निर्वाचन संबंधी शिकायतों के निराकरण तथा शराब अथवा अन्य सामग्रियों के निर्वाचन कार्य में दुरूपयोग पर कार्यवाही करेगी. समस्त कार्यवाहियां करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एसओपी जारी की गई है. इसके अनुरूप समस्त कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करें. प्रशिक्षण में नोडल अधिकारी व्यय लेखा आरके प्रजापति, जिला पंजीयक श्रीमती संध्या सिंह तथा एफएसटी, व्हीएसटी एवं एसएसटी के सदस्य उपस्थित रहे.

  • 11 Oct 2023 10:30 PM IST

    विधानसभा निर्वाचन 2023: वाहन जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराएं - कलेक्टर

    रीवा 11 अक्टूबर 2023. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. आयुक्त नगर निगम रीवा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला प्रबंधक सहकारी बैंक, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा कृषि उपज मंडियों के सचिव आदर्श आचरण संहिता का पालन करें. उनकी संस्था के चुने हुए जनप्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों के शासकीय वाहन चालक सहित जिला निर्वाचन कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराएं. निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक वाहन तथा वाहन चालक जिला निर्वाचन कार्यालय में संलग्न रहेंगे. 

  • 11 Oct 2023 10:29 PM IST

    विधानसभा निर्वाचन 2023: जनप्रतिनिधियों के लिए शासकीय वाहन का उपयोग रहेगा प्रतिबंधित

    रीवा 11 अक्टूबर 2023. विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ जिले भर में चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है. आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी. इस अवधि में पंचायतराज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, शासकीय उपक्रमों, अर्द्धशासकीय सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों का उपयोग जनप्रतिनिधियों के लिए प्रतिबंधित रहेगा.

    इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों तथा पदाधिकारियों के लिए शासकीय वाहन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. इनमें वे वाहन भी शामिल हैं जो संस्था द्वारा किराये पर लिए गए हैं अथवा जिनके किराये तथा पीओएल का भुगतान किया जाता है. उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए सभी संबंधित अधिकारी शासकीय वाहनों का उपयोग सुनिश्चित करें. शासकीय वाहन का नियम विरूद्ध उपयोग पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को उत्तरदायी मानते हुए कार्यवाही की जाएगी. 

  • 11 Oct 2023 10:27 PM IST

    रेस्ट हाउस और सर्किट हाउस का चुनाव प्रचार में नहीं होगा उपयोग

    रीवा 11 अक्टूबर 2023. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ जिले भर में निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक यह लागू रहेगी. इस अवधि में किसी भी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सर्किट हाउस एवं रेस्ट हाउस का उपयोग चुनाव प्रचार या राजनैतिक यात्रा के उद्देश्य से करना प्रतिबंधित रहेगा.

    जिन विभागों में सर्किट हाउस तथा रेस्ट हाउस की सुविधा है उनके सक्षम अधिकारी इनके कक्ष आवंटन में आदर्श आचार संहिता का पालन करें. उपलब्ध होने पर राजनैतिक व्यक्ति को कक्ष का आवंटन किया जा सकता है लेकिन वहाँ से राजनैतिक गतिविधियों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा.

    कक्ष आवंटन के समय निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाए. टेलीफोन के लिए पृथक से पंजी रखें. भोजन, नाश्ते, चाय आदि की व्यवस्था नि:शुल्क नहीं होगी. आगंतुक पंजी में ठहरने वाले का पूरा विवरण और यात्रा का प्रयोजन अनिवार्य रूप से अंकित करें. 

  • 11 Oct 2023 10:26 PM IST

    जन सुनवाई स्थगित रहेगी

    रीवा 11 अक्टूबर 2023. विधानसभा चुनाव के लिए जिले भर में आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है. निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी. इस अवधि में प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जन सुनवाई स्थगित रहेगी.