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रीवा में आज 30 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित; कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी ने दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी
Local Holiday Declared
मध्यप्रदेश के रीवा जिले में आज बुधवार, 30 अक्टूबर को दक्षिण भारतीय दीपावली के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह अवकाश सभी सरकारी कार्यालयों में लागू होगा। हालांकि, यह अवकाश कोषालय, उप कोषालय और बैंकों में लागू नहीं होगा।
कमिश्नर ने दी दीपावली की शुभकामनाएं
रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने संभाग के सभी नागरिकों को दीपावली की हार्दिक एंव आत्मीय शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि दीप उत्सव हमारी सांस्कृतिक चेतना का अमृत कलश है। दीपावली संभाग के सभी नागरिकों के लिए सुख और समृद्धि का उपहार लेकर आए। सुरक्षा को ध्यान रखते हुए दीपावली का पर्व मनाएं। इस दीपावली में केवल हानि रहित ग्रीन पटाखों का उपयोग करें। पटाखे खुले स्थान पर तथा सुरक्षित तरीके से चलाएं। इस दीपावली में मिट्टी से बने दीपकों का अधिक से अधिक उपयोग करें। यह पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। दीपावली संभाग के हर नागरिक के लिए मंगलमय हो।
कलेक्टर ने दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी
कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने रीवा जिले के नागरिकों को प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। कलेक्टर ने कहा है कि जिस तरह से दीपावली पर्व पर साफ-सफाई पर ध्यान देते हैं, उसी तरह हमेशा घर और आसपास स्वच्छता पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि इस पावन पर्व पर जिले को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। दीपावली में माटी से बने दीपकों का उपयोग करें। दीपावली हर्षोल्लास से मनाते हुए केवल ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें। इससे लोकल फॉर वोकल को बल मिलेगा। दीपावली में अधिक आवाज वाले तथा हानिकारक पटाखों का उपयोग न करें। प्रत्येक आमजन सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए दीपावली का पर्व मनाएं। दीपावली जिले के आमजन के लिए सुख और समृद्धि का उपहार लेकर आए।
पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाने की अपील की
रीवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने जिलेवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि दीपावली का पर्व हर घर में सुख और समृद्धि का प्रकाश लेकर आए। सभी नागरिक पूरी सुरक्षा के साथ दीपावली का पावन पर्व मनाएं। दीपावली में अधिक आवाज वाले तथा प्रदूषण फैलाने वाले हानिकारक पटाखों का उपयोग न करें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, हरित अभिकरण तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पूरी तरह से पालन करें। प्रशासन तथा पुलिस परिवार की ओर से जिलेवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।