रीवा

रीवा-मऊगंज में मतदान से 48 घंटे पहले बंद होंगी मदिरा दुकानें, मतगणना के दिन भी लिकर शॉप में ताला लगा रहेगा

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत
4 Nov 2023 7:00 PM IST
Updated: 2023-11-04 13:36:12
रीवा-मऊगंज में मतदान से 48 घंटे पहले बंद होंगी मदिरा दुकानें, मतगणना के दिन भी लिकर शॉप में ताला लगा रहेगा
x
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत मतदान से 48 घण्टे पूर्व जिले भर में सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द कर दी जाएंगी।

रीवा। शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत मतदान से 48 घण्टे पूर्व जिले भर में सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द कर दी जाएंगी।

इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि 15 नवम्बर 2023 को शाम 6 बजे से 17 नवंबर 2023 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 3 दिसंबर 2023 को पूरे दिन जिले भर में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

विधानसभा चुनाव में होगा व्हीव्हीपैट इव्हीएम से मतदान

रीवा तथा मऊगंज जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंम्बर को मतदान का दिन निर्धारित किया गया है। जिलें में 18 लाख 35 हजार 130 मतदाता 2014 मतदान केन्द्रों में व्हीव्हीपैट इव्हीएम से मतदान करेगे। इस मशीन में मतदान के बाद मतदाता अपने मतदान कि पुष्टिकण पर्ची भी देख सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा उपलंब्ध कराई गई यह मशीन शत प्रतिशत कारगर है।

इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में दो भाग कन्ट्रोल यूनिट तथा बैलट यूनिट होता है। नई इव्हीएम में तीसरा भाग पुष्टिकरण पर्ची प्रदर्शित करने के लिए जोड़ा गया है। मतदान करने के बाद इसमें सात सेकंड तक मतदाता को पुष्टिकरण पर्ची दिखाई देगी। इसके बाद पर्ची स्वचलित रूप से कटकर शीलबंद बाक्स में सुरंक्षित भण्डारित हो जायेगी। व्हीव्हीपैट मशीन का मुख्य उद्देश्य मतदाता द्वारा किये गये मतदान कि विश्वसनीय पुष्टि करना है।

निर्वाचन आयोग द्वारा व्हीव्हीपैट मशीन के संबध में दी गई अधिकृत जानकारी के अनुसार मशीन पूरी तरह से सुरंक्षित तथा कारगर है। इसमें दर्ज जानकारियां एक साल से अधिक समय तक सुरंक्षित रहती है। मतदाता पुष्टिकरण पर्ची केवल मतदाता कि संतुष्टि के लिए है। इसका उपयोग मतगणना में नही किया जाता है। किंतु विधानसभा क्षेत्र के किसी एक मतदान केन्द्र कि पर्चियों कि गणना निर्वाचन आयोग के निर्देशो के अनुसार कि जाती है।

आयोग ने बताया है कि आयोग के पास पर्याप्त सख्या में व्हीव्हीपैट मशीने उपलंब्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मशीन के संचालन तथा इससे मतदान के संबंध में लगातार प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है। सभी मतदाता निर्भय होकर व्हीव्हीपैट मशीन से मतदान करे।

Next Story