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रीवा में हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
मध्यप्रदेश के रीवा में हत्या के अभियुक्तों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदण्ड लगाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक राकेश निगम एवं सूर्य प्रसाद पाण्डेय ने बताया कि जनेह थाना में 26 मार्च 2022 को हत्या की वारदात हुई थी।
नीटू कोल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ हत्या व एसटीएससी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ग्राम पटेहरा पुर्वा में धमेन्द्र कोल की आरोपियों ने पैसे के लेन-देन के विवाद में हत्या कर दी गई थी। अभियोजन की ओर से साक्षी नीटू कोल, रामराज कोल, पंछी कोल, मनीष कोल, सुखीनन्द कोल. राघवेन्द्र कोल आदि के बयान संकलित किए गए।
विशेष न्यायाधीश एसटीएससी एक्ट के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और हत्या के मामले में दोषी मानते हुए कमल सिंह पटेल, सुमित द्विवेदी को आजीवन कारावास की सजा व 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।