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रीवा में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास: सप्तम अपर सत्र न्यायालय का फैसला, अर्थदंड भी अधिरोपित

रीवा में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास: सप्तम अपर सत्र न्यायालय का फैसला, अर्थदंड भी अधिरोपित
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हत्या के मामले में आरोपी को रीवा के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दंडित किया है। 

हत्या के मामले में आरोपी को रीवा के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

रीवा. हत्या के मामले में आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

मामले के सम्बन्ध में मिली जानकारी के अनुसार, सिटी कोतवाली थाने के गुढ़ चौराहा में 16 नवम्बर 2021 कुएं में युवक की शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया जिस पर मृतक की पहचान शंकर उर्फ राजा पिता राजेश 30 वर्ष निवासी गुढ़ चौराहा के रूप में हुई। हत्या के मामले में आरोपी कालिया पिता भारत 26 वर्ष निवासी रानी तालाब थाना सिटी कोतवाली को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन की ओर से पैरवी सरिता सिंह अपर लोक अभियोजक ने की। न्यायालय में साक्षियों के बयान दर्ज कराए गए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और आरोपी को हत्या के मामले में दोषी पाया। आजीवन कारवास की सजा व अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रमागोविन्द द्विवेदी ने की थी।

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

Aaryan Puneet Dwivedi | रीवा रियासत

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