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छात्रा का अपहरण कर किया गलत काम, रीवा न्यायालय ने दी आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा
रीवा- विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट ने स्कूल जा रही छात्रा का अपहरण और गलत काम करने के आरोपी को 21 वर्ष के कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपी युवक राकेश अहिवार 32 वर्ष निवासी टोरी थाना सिटी कोतवाली सागर को जेल भेज दिया है।
इस मामले में न्यायालय की तरफ से पैरवी विशेष अभियोजन अधिकारी रवीन्द्र सिंह ने की। युवक के खिलाफ विश्वविद्यालय थाने में आईपीसी की धारा 363, 376, 323, 5-6 पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है।
बताया गया है कि विवि थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी विद्यालय गई थी। देर शाम तक जब किशोरी घर नहीं आई तो परिजनों ने उसके गुमशुदगी की शिकायत थाने में की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। इसी कड़ी में किशोरी के अपहरण के 45 दिन बाद पुलिस को मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता चला कि आरोपी युवक किशोरी को बहला-फुसला कर छत्तीसगढ़ ले गया है। सूचना के बाद छत्तीसगढ़ गई पुलिस किशोरी को दस्तयाब करते हुए आरोपी युवक को रीवा ले आई।
किशोरी के बयान के बाद पुलिस ने अपहरण, दुष्कृत्य, मारपीट सहित अन्य धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा से दण्डित किया।
मजदूरी करता था युवक
बताया गया है कि युवक सागर का रहने वाला है। रीवा जिले के विवि थाना क्षेत्र में मजदूरी का कार्य करता था। इसके बाद किशोरी को बहला-फुसला कर आरोपी उसे छत्तीसगढ़ ले गया। जहां आरोपी ने किशोरी के साथ मारपीट कर गलत काम किया।