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विंध्य के इस शहर में सप्ताह के सिर्फ 2 दिन फुल LOCKDOWN रहेगा, बाकि दिन...
विंध्य के इस शहर में सप्ताह के सिर्फ 2 दिन फुल LOCKDOWN रहेगा, बाकि दिन...
सिंगरौली. कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जितनी सक्रियता बरती जाए, उतनी कम है। बेहतर होगा कि LOCKDOWN का और सख्ती से पालन किया जाए। कलेक्टर केवीएस चौधरी ने कुछ ऐसी ही अपील के साथ LOCKDOWN के नियमों में संशोधन किया है। संशोधन के मद्देनजर जिले में अब सप्ताह के दो दिन फुल LOCKDOWN रहेगा। संशोधित नियम 14 अप्रैल तक लागू रहेगा।
कलेक्टर ने बतौर जिला दंडाधिकारी LOCKDOWN के निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधन के जरिए उन्होंने सप्ताह में दो दिन मंगलवार व शुक्रवार को उन सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है, जो अभी तक LOCKDOWN के दौरान हर रोज दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक खुलती रही हैं।
मंगलवार व शुक्रवार को अब केवल मेडिकल स्टोर, उचित मूल्य की दुकान व गैस एजेंसियों को खोलने की इजाजत होगी। उचित मूल्य की दुकान सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक खुलेगी। गैस एजेंसी खुलेगी, लेकिन एलपीजी सिलेंडर की होम डिलेवरी होगी। एजेंसी से सिलेंडर देना प्रतिबंधित होगा।
संशोधन के तहत जारी आदेश में दुकानों को अब सप्ताह के पांच दिन रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार व शनिवार को खोलने का निर्देश दिया गया है। LOCKDOWN में अब तक हर रोज खुलने वाली दुकाने इन पांच दिनों में सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जाएंगी। पूर्व में यह दुकानें चार घंटे खुलती थी, लेकिन अब केवल तीन घंटे खुलेंगी। संशोधन को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
निर्देशों का पालन नहीं होना बना कारण
LOCKDOWN के नियमों में किया गया संशोधन निर्देशों का उचित तरीके से पालन नहीं होने के चलते किया गया है। छूट के दौरान खुलने वाली दुकानों में भारी भीड़ जमा होती थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं होता था।
अत्यावश्यक सेवाओं वाली प्रमुख दुकान
आदेश में अत्यावश्यक सेवा की वस्तुओं वाली दुकानों में मेडिकल स्टोर व गैस एजेंसियों के अलावा किराना, सब्जी-फल की दुकान व ठेला, दूध व डेयरी दुकान, पशु आहार, बीज व कीटनाशक की दुकानों को शामिल किया गया हैं।